झारखंड कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर लगी मुहर, रांची में छह एकड़ में बनेगा ताज होटल
झारखंड कैबिनेट से राजधानी रांची में विश्वस्तरीय पर्यटन संरचना के रूप में 'ताज होटल' के निर्माण के लिए Core Capital Area के Site-1 में कुल छह एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शत्तों सहित) नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
रांची: सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक हुई. इसमें 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. राज्य सरकार के पदाधिकारियों को झारखंड के बाहर की जांच एजेंसियों से प्राप्त समन/नोटिस के अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की स्वीकृति दी गई है. झारखंड के आठ जिलों में साइबर अपराध थाने के सृजन की स्वीकृति दी गई है. झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई. राजधानी रांची में विश्वस्तरीय पर्यटन अवसंरचना के रूप में ‘ताज होटल’ के निर्माण के लिए M/s The Indian Hotels Company Limited को Core Capital Area के Site-1 में कुल छह एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है. झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शत्तों सहित) नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
एनसीसी कैडेटों के भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति
गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के लिए वर्तमान में अधिग्रहण के लिए चिन्हित कुल 25.04 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं उसमें शामिल 17.97 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण में होने वाले कुल अनुमानित खर्च साठ करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार दो सौ पैंतीस रुपए की स्वीकृति दी गई. झारखंड के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटों के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई. डॉ मो इबरार (विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, सदर अस्पताल, गिरिडीह) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है. डॉ संजय कुमार (चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुच्चू, ओरमांझी, रांची) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड मंत्रालय परिसर में प्रेस-मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM pic.twitter.com/HiYv3HeVeO
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) January 9, 2024
कैबिनेट से इन्हें मिली स्वीकृति
पाकुड़ जिले के कोयला मोड़ (MDR-242 पर) से छोटा मोहनपुर (SH-07 पर) भाया पाईकपारा (Paiekpara) पथ (कुल लंबाई -7.200 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं R & R सहित) के लिए चौवालीस करोड़ पैंतालीस लाख सतासी हजार नौ सौ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, वहीं पथ प्रमंडल, गढ़वा अन्तर्गत हूर मोड़ (डालटेनगंज-शाहपुर पथ) से डालटेनगंज बोर्डर भाया डुमरिया-डंडा पथ (कुल लंबाई-19.250 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निमाण कार्य के लिए छियासी करोड़ पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार चार सौ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. पथ प्रमण्डल, रांची अन्तर्गत नामकुम से डोरंडा पथ (MDR-002) (कुल लंबाई-6.70 किमी) चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित) के लिए एक सौ छब्बीस करोड़ चौंतीस लाख दो सौ चालीस रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
इन अधिकारियों को मिलेगा लैपटॉप/टैबलेट
भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड में पदस्थापित संयुक्त सचिव से अनुन्य स्तर तथा अन्य सेवा के अपर सचिव से अनुन्य स्तर के सभी पदाधिकारी को e-governance के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लैपटॉप/टैबलेट (दोनों में से कोई एक) की सुविधा की स्वीकृति दी गई. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने डॉ सीमा साहू (सहायक प्राध्यापक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है. पलामू जिला में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाईपलाईन सिंचाई योजना के लिए चार सौ छप्पन करोड़ बासठ लाख इकसठ हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
पदों के सृजन की दी गयी स्वीकृति
पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय (जमशेदपुर) के संचालन के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. वहीं झारखंड के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गांवों में धार्मिक स्थल, श्मशान तथ मसना की घेराबंदी, सौन्दर्याकरण करने की प्रस्तावित योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वय की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई. डुमरी के तत्कालीन विधायक स्व जगरनाथ महतो एवं अन्य के खिलाफ दर्ज नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016 की वापसी की स्वीकृति दी गई.