झारखंड कैबिनेट का फैसला : अब सिपाही सीधे नहीं बन सकेंगे दारोगा, कई नियमावली में फेरबदल

राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा-2016 को समाप्त कर दिया है. यह फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस नियमावली के तहत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा पास कर कोई सिपाही सीधे दारोगा के पद पर प्रोन्नत हाे जाता था.

By Prabhat Khabar News Desk | June 1, 2023 9:07 AM
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रांची. राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा-2016 को समाप्त कर दिया है. यह फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस नियमावली के तहत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा पास कर कोई सिपाही सीधे दारोगा के पद पर प्रोन्नत हाे जाता था. इस निर्णय से 1250 जमादार से दारोगा तथा उतनी ही संख्या में सिपाही से जमादार में प्रोन्नत होंगे. मालूम हो कि पिछले छह-सात साल से झारखंड पुलिस एसोसिएशन इस नियमावली को समाप्त करने के लिए प्रयासरत था. कैबिनेट के फैसले के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है. एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिल कर आभार व्यक्त करेगा.

उत्पाद सेवा संवर्ग में हुआ संशोधन

मंत्रिपरिषद ने झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं शर्तें) नियमावली 2013 में संशोधन किया. पहले जहां अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक या समकक्ष पास होना था. इस अनिवार्यता के अलावा अभ्यर्थियों को मैट्रिक, 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट या 10 प्लस टू कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से पास होना अनिवार्य था. अब संशोधन करते हुए सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता स्नातक या समकक्ष योग्यता होगी.

इन नियमावलियों में हुआ संशोधन

  • झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमवली 2016 में संशोधन किया गया है.

  • विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन

  • राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली 2023 का गठन किया गया है

  • झारखंड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2022 में संशोधन

  • झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग में नियमावली-2021 में संशोधन

  • विशेष शाखा के आरक्षी के पदों पर नियुक्ति में संशोधन

  • झारखंड अभियंत्रण सेवा के अधीन लिपिक टंकक अन्य टंकक सेवा के नियमावली-2015 में संशोधन

  • झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य संशोधन नियमावली-2023 गठन को स्वीकृति

  • पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली-2018 में संशोधन

  • राज्य सरकार की संचार व संरचना नीति-2015 में आंशिक संशोधन

  • अभियंत्रण-बहुत प्रावैधिकी सेवा संवर्ग ग्रुप ख और ग के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक, लिपिक सह टंकक, अन्य लिपिकीय सेवा नियमावली 2015 में संशोधन की स्वीकृति

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  • महालेखाकार का राज्य वित्त लेखा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर उपस्थापन का अनुमोदन

  • ट्रायल कोर्ट के लिए 75 स्थायी पदों का सृजन, बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय गठन की स्वीकृति

  • नगड़ी में 1.57 एकड़ पर बनेगा बैंक ऑफ इडिया का प्रशासनिक भवन, 11.23 करोड़ में जमीन दी जायेगी

  • सीवी रमण ग्लोब विवि विधेयक 2023 के अनुमोदन को स्वीकृति

  • स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के स्थायी सचिवालय की स्थापना, दो सहायक व दो राजपत्रित पद स्वीकृत

  • राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतीक्षा निरस्त

  • शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित होने वाली पीएमश्री योजना को स्वीकृति

  • अध्यक्ष राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) को राज्य व जिला आयोग में पदस्थापित पदाधिकारियों और कर्मचारियों का अनुशासनिक प्राधिकार घोषित किया गया

  • श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में झारखंड सचिवालय सेवा के प्रशाखा व सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों का सृजन होगा

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की ढुलाई और परिवहन की योजना को स्वीकृति

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