झारखंड कैबिनेट में फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी और 760 दिनों की चाइल्ड केयर लीव को मिली स्वीकृति
झाखंड कैबिनेट ने तय किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविकाओं के स्तर पर स्थानीय रूप से अंडे का क्रय होगा. इसका मूल्य छह रुपये तय किया गया है.
रांची : राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी-2024 की स्वीकृति दे दी है. फूड एंड फीड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए राज्य में एक विस्तृत और एकीकृत नयी नीति की जरूरत थी. यह महसूस किया जा रहा था कि कृषि, हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन, पशुपालन और मीट प्रोसेसिंग से संबंधित क्षेत्रो में वैल्यू एडिशन की संभावनाएं हैं. ऐसे में अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए नया पॉलिसी बनाया गया है.
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सेविका ही खरीदेंगी अंडा :
राज्य मंत्रिपरिषद ने तय किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविकाओं के स्तर पर स्थानीय रूप से अंडे का क्रय होगा. इसका मूल्य छह रुपये तय किया गया है. वहीं झारखंड सेवा संहिता में संशोधन करते हुए चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति दी है. इसके तहत दो बच्चों के पालन के लिए 730 दिनों की छुट्टी पर सहमति दी गयी है. यह महिला कर्मियों की लंबे समय से मांग थी. यह लाभ अकेला पुरुष, जिसकी पत्नी न हो और बच्चे को वही पालता हो, तो उसे भी मिलेगा. बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक न हो.
रोजगार और औद्योगिकीकरण होगा तेज, नियमावली बदली :
झारखंड कारखाना नियमावली 1950 में संशोधन किया गया है. कारखाना प्रबंधन को बेहतर विकल्प देने के लिए ऐसा किया गया है. कारखाना अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में निर्गत किये जाने वाले अ़नुज्ञा पत्र की वैधता अवधि न्यूनतम 10 वर्ष तथा अधिकतम 15 वर्षों की है. अब अनुज्ञा पत्र की वैधता की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष से घटा कर एक वर्ष तथा अधिकतम 15 वर्षों तक रखने का निर्णय लिया गया.
नियोजकों के वार्षिक विवरणी समर्पित करने के नियम में संशोधन
झारखंड वेतन भुगतान नियमावली 1937 में संशोधन किया गया है. यह प्रावधान है कि प्रत्येक कारखाना के संबंध में जिसमें कैलेंडर वर्ष के दौरान कोई जुर्माना लगाया गया है अथवा किसी अनुबंध के उल्लंघन के लिए या मजदूरी से नुकसान के लिए कोई कटौती की गयी है, तो इस संबंध में मुख्य कारखाना निरीक्षक को उक्त कैलैंडर वर्ष की समाप्ति के बाद 15 फरवरी तक प्रपत्र फोर में एक विवरणी भेजा जायेगा. यह फैसला लिया गया है कि प्रत्येक कारखाना एवं अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में जिसमें कैलेंडर वर्ष के दौरान कोई जुर्माना लगाया गया है अथवा किसी अनुबंध के उल्लंघन के लिए या मजदूरी से नुकसान के लिए कटौती की गयी है, तो इस संबंध में कारखाना निरीक्षक को उनके क्षेत्र के कारखाना के लिए तथा श्रम अधीक्षक को उनके क्षेत्र के अंतर्गत अन्य प्रतिष्ठानों के लिए कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के बाद 15फरवरी तक विवरणी भेजा जायेगा.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
उद्योग विभाग यूनिटी मॉल निर्माण के प्रस्ताव को सहमति दी गयी है. इसके लिए 162.92 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है.
- चाकुलिया में 53 करोड़ की लागत से डिग्री महाविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति
- सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कॉपी वितरण की राशि बढ़ायी गयी.
- झारखंड उच्च न्यायालय में अनुवादक के लिए 20 नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
- अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को दी जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के सरलीकरण की स्वीकृति दी गयी है.
- अभिलेखागार संवर्ग समूह ग भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया
- कृषि विश्वविद्यालय कांके के कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर की 43.87 एकड़ भूमि हस्तांरित
- झारखंड सेवा संहिता 2000 में संशोधन के प्रारूप को स्वीकृति दी गयी.
- एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, पिछड़े के आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए केरल के एनजीओ को जिम्मेवारी दी गयी. कुल 30 स्कूल और 11 आश्रम का संचालन करना है.
- यहां सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य सरकार और आइसीसीआर के बीच एमओयू का फैसला.
- सीओ कुंदा रहे प्रमोद राम को मिले दंड यथावत रहेंगे
- राज्य स्तरीय संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति के लिए लिए छोटे संवर्ग के मामले में आरक्षण का निर्धारण को स्वीकृति
- गोड्डा जिले में सोनेपुर वीयर योजना के मुख्य नहर का लाइनिंग सहित अन्य कार्य के लिए 45.74 करोड़ की स्वीकृति
इन सड़कों को भी मिली प्रशासनिक स्वीकृति
- रांची के खेलगांव से नामकुम आरओबी तक 4/2 लेन सड़क निर्माण के लिए 158 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- जामताड़ा में निर्मल महतो चौक से जामताड़ा भाया सतसाल पथ तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 55.61 करोड़ की स्वीकृति
- सरायकेला में हाता-चाईबासा मेन रोड गोविंदपुर से आदित्यपुर-कांड्रा रोड के निर्माण के लिए 84.97 करोड़ की स्वीकृति