गांवों में बढ़ेगी स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी कर्मचारियों का DA भी बढ़ा, जानें झारखंड कैबिनेट के अन्य फैसले

झारखंड कैबिनेट ने ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 638 करोड़ व्यय की स्वीकृति दे दी है. इसके साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी की गयी है. नियुक्ति नियमावली पर सहमति बन गयी है

By Prabhat Khabar News Desk | November 13, 2021 6:29 AM

रांची : कैबिनेट ने वर्ष 2021-22 में राज्य के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए शुक्रवार को 638 करोड़ व्यय योजना की स्वीकृति दी. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि यह राशि गांवों में कोविड-19 स्वीकृत कार्यक्रम के अलावा स्वास्थ्य से संबंधित अन्य आधारभूत संरचना विकसित करने पर खर्च होगी. कैबिनेट ने पूर्व के फैसले के मुताबिक विभिन्न विभागों की 14 नियमावलियों में संशोधन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी.

उद्योग, खान, कृषि, उत्पाद, झारखंड अंकेक्षक नियमावली, वाणिज्य कर लिपिकीय सेवा, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, उद्योग निदेशालय नियमावली, हस्तकरघा तकनीकी सेवा शर्त नियमावली समेत अन्य नियमावलियों को मंजूरी दी गयी. इसके मुताबिक नियुक्तियों में राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा.

कुल 37 प्रस्तावों को स्वीकृति :

कैबिनेट में कुल 37 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. राज्य के सरकारी विद्यालयों की कक्षा नौ व 10 के सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने पर मंजूरी दी. सरकारी विद्यालयों में वर्ग आठ तक के सभी विद्यार्थियों को साइकिल देने पर सहमति दी. कैबिनेट ने एसटी, एससी व पिछड़ा वर्ग के लिए चिकित्सा सहायता योजना का नाम बदल कर सीएम स्वास्थ्य सहायता योजना करने पर सहमति दी.

इसके तहत वयस्क को तीन हजार से 10 हजार रुपये तक का भुगतान होगा, जबकि अवयस्क को 1500 से पांच हजार तक मदद दी जायेगी. मंत्रिपरिषद ने कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों से 14.07.22 तक सेवा लिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी.

पांच लाख तक की योजनाएं स्थानीय लाभुक समितियों के हवाले : कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन का फैसला किया. पूर्व में पंचायतों में 2.5 लाख रुपये तक की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय लाभुक समिति के माध्यम से होता था. संशोधन के बाद अब पांच लाख तक की विकास योजना का क्रियान्वयन स्थानीय लाभुक समिति के जरिये किया जा सकेगा. कैबिनेट ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य योजना से आच्छादित परिवारों के अलावा राज्य खाद्य योजना से आच्छादित परिवारों को भी लाभ देने का निर्णय लिया.

राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर सहमति

मंत्रिपरिषद ने 1.7.21 के प्रभाव से राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर सहमति दी. राज्यकर्मियों को अब 28 की जगह 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. पांचवें वेतमान पानेवाले कर्मियों का डीए 358 से बढ़ा कर 368 फीसदी कर दिया गया है. वहीं, छठा वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 189 से बढ़ाकर 196 प्रतिशत किया गया है. पेंशनधारियों व पारिवारिक पेंशनधारियों को महंगाई भत्ते में भी इसी के अनुरूप वृद्धि की जायेगी.

यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत नियम बनेंगे सरल

कैबिनेट ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना के लिए निधि का गठन व राज्य योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं के मार्गनिर्देश में संशोधन का फैसला किया. यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत सभी योग्य लाभुकों को पेंशन प्राप्त करने के नियम को सरल करने पर सहमति दी. अब आयकर भरने वाले या केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में रहने वालों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. पूर्व की शर्तों को विलोपित कर दिया गया है.

कैबिनेट के अन्य फैसले

दुमका के गोविंदपुर-साहिबगंज पथ में 46 किमी के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 31.98 करोड़ रुपये की स्वीकृति

धनबाद में झरिया-बलियारपुर 22.4 किमी के चौड़ीकरण व अन्य कार्य के लिए 44.49 करोड़ की स्वीकृति

झारखंड माल और सेवा अधिनियम में झारखंड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में संशोधन पर मंजूरी

सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के तहत मेसर्स मफतलाल को पूर्व निर्धारित दर पर छह माह तक आपूर्ति सुनिश्चित करने की अनुमति

जेसीएफ से 4.98 करोड़ लोन लेने की सहमति

झारखंड स्टेट सिविल कोर्ट में कोर्ट मैनेजर 2020 के गठन की मंजूरी

मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होनेवाले शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कार्य में लगे चिकित्सकों का सेवा विस्तार छह माह या मार्च 2022 तक करने के लिए पूर्व की सूची में संशोधन की अनुमति

ग्रेटर रांची से संबंधित योजना का क्रियान्वयन योजना एवं विकास विभाग से हस्तांतरित कर नगर विकास द्वारा कराने पर सहमति

उत्पाद लिपिक संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 गठन पर सहमति

झारखंड अंकेक्षक संवर्ग नियमावली में संशोधन की मंजूरी

वाणिज्यकर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 गठित करने की अनुमति

उत्पाद सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 गठित करने की स्वीकृति

– झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी व अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन नियमावली गठित करने का फैसला

– झारखंड सचिवालय आशुलिपिक ग्रेड 2021 के गठन की मंजूरी

– उद्योग निदेशालय व जिला उद्योग केंद्रों में उद्वोग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भत्ती, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्तों के संशोधन पर सहमति

– हस्तकरघा, रेशम व हस्तशिल्प तकनीकी नियमावली 2013 में संशोधन का फैसला

– भू-तात्विक नियमावली पर मंजूरी

– झारखंड पशुपालन सांख्यिक तकनीकी संवर्ग गठन की अनुमति

Posted By : Sameer Oraon

Next Article

Exit mobile version