Jharkhand Cabinet Meeting: रांची-झारखंड सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा और दुमका में नियमित उड़ान सेवा के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से समझौते के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी. विभागों में रखे जानेवाले प्रोफेशनल जो विशेष सचिव के स्तर के होते थे, उनका पद समाप्त कर दिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है.
वंदना डाडेल ने दी जानकारी
कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य के कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मियों, पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव 31.7.2023 को पारित हुआ था. राज्यकर्मियों ने इसके लिए आवेदन दिया है, लेकिन कई त्रुटियां रह गयी थीं, जिन्हें संशोधित किया गया है. इसके तहत पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष इलाज के खर्च की सीमा रखी गयी है. अब इस योजना के तहत राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य, राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी भी शामिल किये गये हैं. वहीं सेवानिवृत्त कर्मी, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मी, राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड-निगमों के कर्मी, राजकीय विश्वविद्यालय एवं उनके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मी शामिल होंगे.
मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा को मंजूरी
कैबिनेट ने उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प संख्या-8598 दिनांक 29.09.2015 को निरस्त करने की स्वीकृति दी. यानी अब आउटसोर्स विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी नियुक्त नहीं किये जायेंगे. कैबिनेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक ज्ञानोदय योजना के तहत 94.50 करोड़ रुपये की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा(डिजिटाइजेशन ऑफ स्कूल) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है.
इन प्रस्तावों को भी स्वीकृति
कैबिनेट द्वारा दुमका हवाई अड्डा से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के लिए हवाई अड्डा पर कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलांस एंड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सेवाएं (सीएनएस/एटीएम) कोस्ट रिकवरी बेसिस पर उपलब्ध कराने के लिए मनोनयन के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर स्वीकृति दी गयी. इसके आगे के चरणों में विमान सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
अधिवक्ताओं के पेंशन के लिए कल्याण कोष में राशि दी गयी
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में झारखंड हाइकोर्ट के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को 12.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसके तहत निबंधित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए 6000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के रूप में कुल अनुदान राशि नौ करोड़ रुपये दिय गये हैं. वहीं, 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता लाइसेंस सरेंडर करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण को पेंंशन के रूप में प्रतिमाह सात हजार रुपये की दर से कुल 1.60 करोड़ की अनुदान राशि के भुगतान की मंजूरी दी गयी है. वहीं, नये अधिवक्तागणों को पहले तीन वर्ष की अवधि के दौरान भत्ता के रूप में पांच हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाने हैं. इसके लिए 1.50 करोड़ रुपये कुल 12.10 करोड़ रुपये का उपबंध झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कराने की स्वीकृति दी गयी है.
पारा मेडिकल कर्मियों के नियुक्ति-प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ
झारखंड की कैबिनेट ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड गठन के समय से ही पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग के पदों पर नियुक्ति-प्रोन्नति लंबित है, जबकि संवर्ग के सदस्यों को अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रो में महत्वपूर्ण कार्य आवंटित हैं. ऐसे में बढ़ते कार्यबोझ के अनुरूप नियुक्ति-प्रोन्नति नहीं हाने से कर्मियों की कार्यक्षमता व गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी. राज्य के सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्र में पारा मेडिकल स्टॉफ की भारी कमी है. कई बार विधानसभा सदन में विधायकों द्वारा इस मसले पर सवाल उठाये गये थे. ऐसे में कैबिनेट की बैठक मेंनियमावली संवर्ग का गठन, भर्ती, नियुक्ति, विभागीय परीक्षा, संपुष्टि, प्रोन्नति एवं अनुशासनिक कार्रवाई आदि किए जाने का प्रावधान किया गया है. सरकार ने विभिन्न श्रेणी में इनके वेतनमान भी फिक्स किया है. नये सिरे से अस्पतालों में पारा मेडिकल स्टॉफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. इनकी नियुक्ति जिला स्तर पर ही होगी.
राज्य के विभिन्न अस्पतालों में होंगे पद स्वीकृति
कैबिनेट द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आईटी एक्जीक्यूटिव के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
-नारकोटिक्स मामलों के लिए चतरा में विशेष न्यायालय के गठन की मंजूरी
-झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के एमडी केके रर्मा 31.12.2025 तक नियुक्ति के आदेश को घटनोतर स्वीकृति
-गेब्रियल किड़ो, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), जलपथ प्रमण्डल संख्या-02, हजारीबाग को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतर राशि के भुगतान की मंजूरी.
-वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति.
-हाईकोर्ट के आदेश पर नंद किशोर प्रसाद को वित्तीय लाभ की मंजूरी
-हाईकोर्ट के ही आदेश प्रेम कुमार की सेवा नियमित करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति.हाईकोर्ट के ही आदेश पर स्व. राज किशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुए उनके परिजनों अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी.
-वाणिज्यकर विभाग में परामर्शी टीसीएस को अवधि विस्तार-तमाड़ की तत्कालीन बीडीओ कुमकुम प्रसाद पर दंड अधिरोपित प्रस्ताव को वापस लिया गया.
-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को 25 हजार रुपये तक मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी.
-तमाड़ की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद के एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गयी.