Loading election data...

कस्तूरबा स्कूल के कर्मियों की हुई बल्ले तो 20 लाख लोगों को मुफ्त अनाज, जानें झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले

मंत्रिमंडल ने झारखंड के 20 मॉडल विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में बदलने की भी मंजूरी दी. साथ ही उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत 4401 पदों को योजना से गैर योजना मद में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी.

By Prabhat Khabar News Desk | February 10, 2023 7:17 AM

झारखंड कैबिनेट ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण पर सहमति जतायी. योजना का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. इससे 20 लाख लाभुकों को निशुल्क खाद्यान्न मिलेगा. कैबिनेट ने राज्य के 105 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि का फैसला किया.

इससे कुल 1234 कर्मियों को लाभ मिलेगा. इस पर सालाना व्यय में 3.5 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी. मंत्रिमंडल ने राज्य के 20 मॉडल विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में बदलने की भी मंजूरी दी. साथ ही उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत 4401 पदों को योजना से गैर योजना मद में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी.

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने एचइसी स्थित जीआरडीए क्षेत्र में स्टेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के निर्माण की योजना मंजूर की. इसके निर्माण पर 89.78 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. सेंटर से शहर में ट्रैफिक और कानून व्यवस्था पर नजर रखते हुए उसे कंट्रोल किया जायेगा. कैबिनेट की जानकारी देते हुए वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.

कैबिनेट ने राज्य के पर्यटन स्थलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर विकसित करने के लिए ट्रांसजेक्शन एडवाइजर बहाल करने की सहमति दी. इसके तहत पर्यटन स्थलों पर आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए निजी संस्थानों की सहायता ली जायेगी. संरचना के निर्माण व संचालन का जिम्मा देकर सरकार भागीदारी में काम करेगी. भारत सरकार की सूची में शामिल परामर्शी संस्थाओं में से एक को राज्य सरकार ट्रांसजेक्शन एडवाइजर के रूप में बहाल करेगी.

प्रशिक्षु नर्सों को एक साल अस्पतालों में देनी होगी सेवा

राज्य सरकार के नर्सिंग संस्थानों से प्रशिक्षण लेनेवाली नर्सों को एक साल तक सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी. इसके लिए नर्सिंग कोर्स में नामांकन के समय ही प्रशिक्षुओं को बांड भरना होगा. एएनएम को 10 हजार व जीएनएम को 12 हजार रुपये मानदेय िमलेगा.

बांड का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है. कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. राज्य के सदर अस्पतालों में कुल 10 एनएनएम व जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है. इससे हर वर्ष 300 एएनएमव 120 जीएनएम का नामांकन किया जाता है. वहीं, अस्पतालों में 8385 व जीएनएम के 4276 कर्मियों की जरूरत है.

Next Article

Exit mobile version