15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

झारखंड कैबिनेट की बैठक : 29 प्रस्तावों पर मुहर, विधायक फंड बढ़कर 5 करोड़, मनरेगाकर्मियों का बढ़ा मानदेय

Jharkhand News : झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसके तहत विधायक योजना की राशि प्रति विधायक प्रति वित्तीय वर्ष 5 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी गई. मनरेगा अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/ कर्मियों के मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

Jharkhand News : झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसके तहत विधायक योजना की राशि प्रति विधायक प्रति वित्तीय वर्ष 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी गई. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/ कर्मियों के मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 को स्वीकृति दी गई.

मध्यस्थों के लिए मानदेय पुनरीक्षण की स्वीकृति

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के अंतर्गत नियुक्त मध्यस्थों के लिए मानदेय पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई. डॉ संगीता कुमारी, तत्कालीन विशेषज्ञ (D.G.O) महिला चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, डुमरी सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोमिया, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई. डॉ आशुतोष, ट्यूटर, एनाटोमी विभाग, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय (पी.एम.सी.एच.), धनबाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई. W.P. (C) NO. 1929/2014 श्री शाकंभरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में बाजार समिति पाकुड़ द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 2008 से दिनांक 4 जुलाई 2011 तक बढ़ाई गई बाजार शुल्क 2% की मांग को 1% रखते हुए बकाया राशि की मांग को समाप्त करने की स्वीकृति दी गई.

Also Read: Jharkhand News : वन महोत्सव में बोले CM हेमंत सोरेन, जंगलों के संरक्षण के लिए जारी करें टोल फ्री नंबर्स

सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष

केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत विभाग अंतर्गत संचालित समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत नियमित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु उपशीर्ष- B3-आई०सी०डी०एस० कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु योजना अधीन राज्य मद में कुल 46 करोड़ 80 लाख रुपए का अग्रिम झारखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि (ICF) से प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड हृदय चिकित्सा योजना प्रारंभ करने हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के अंतर्गत प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के मनोनयन तथा चिकित्सा संस्थान एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के साथ किए जाने वाले MOU प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई.

सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति

मादक दवाओं एवं नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के रोकथाम के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना ”नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु योजना/ National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) के क्रियान्वयन की स्वीकृति तथा इसके संचालन पर चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रु. 1.70 करोड़ (एक करोड़ सत्तर लाख) के व्यय की स्वीकृति दी गई. पंचम झारखंड विधान सभा का नवम (मानसून) सत्र दिनांक 29.07.2022 से 05.08.2022 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल-जयनगर, मौजा-रेभनाडीह में कुल रकबा-0.672 एकड़ किस्म-परती कदीम भूमि कुल देय राशि रु. 27,18,181/- (सताईस लाख अठारह हजार एक सौ इक्यासी) मात्र) की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL) को रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई

Also Read: Jharkhand Breaking News LIVE : गिरिडीह की उसरी नदी में तैरता मिला युवती का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस

8 नये पोलिटेकनिक संस्थानों के संचालन की स्वीकृति

झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका-235 को शिथिल करते हुए झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-245 के तहत् मनोनयन के आधार पर प्रेझा (PREJHA) फाउंडेशन का चयन कर प्रेझा (PREJHA) फाउंडेशन के सहयोग से विभागान्तर्गत 08 नये पोलिटेकनिक संस्थानों के संचालन की स्वीकृति दी गई. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal No.(S) 19756ध/2021 (राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 में जिला परिषद् अध्यक्ष के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या-914, दिनांक 09.05.2022 पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. विभागीय संलेख ज्ञापांक 918, दिनांक 10.05.2022 में निहित प्रस्ताव एवं तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-927, दिनांक 11.05.2022 द्वारा संसूचित पंचायत निर्वाचन, 2022 के दौरान चुनाव कर्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय अग्रिम एवं यात्रा भत्ता दर के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

Also Read: झारखंड में पानी वाले बाबा के नाम से मशहूर पद्मश्री सिमोन उरांव को पैरालाइसिस अटैक, RIMS में एडमिट

झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को स्वीकृति

झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किये जाने संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15, दिनांक 18.01.2022 में मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई. देवघर जिलान्तर्गत अंचल-सारठ, मौजा-चितरा अंतर्निहित कुल रकबा-1.58 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि कुल देय राशि रु. 61,35,310/- (एकसठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ दस) मात्र पर ई.सी.एल.चितरा कोलमाईन्स द्वारा अदायगी पर एस.पी.माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ई.सी.एल. (एस.पी.माईन्स) चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई. श्रम, नियोजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड के अधीन झारखंड नियोजन सेवा (संशोधित) नियमावली, 2015 के प्रावधानानुसार नियोजन सेवा लेखा परीक्षा नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई.

Also Read: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- Ranchi Violence की जांच के दौरान SSP व थाना प्रभारी को क्यों हटाया

कैबिनेट ने दी प्रशासनिक स्वीकृति

महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, साकची जमशेदपुर के 500 शय्या वाले नए अस्पताल के निर्माण हेतु 3 अरब 96 करोड़ 69 लाख 98 हजार 900 रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए नीति निर्धारण हेतु दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/ कर्मियों को देय मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति दी गई. पथ प्रमंडल गोड्डा अंतर्गत ” महागामा (केचुआ चौक)- दिघी पथ (कुल लंबाई-11.597 कि.मी.) का पुनर्निर्माण कार्य के लिए 71 करोड़ 73 लाख 34 हजार 600 रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. जामताड़ा जिले के कुण्डहित प्रखण्ड में ग्रिड सब-स्टेशन (132/33 के०वी०) एवं 132 के०वी० जामताड़ा – मधुपुर संचरण लाईन के अधिष्ठापन हेतु रु० 84,12,66,126.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें