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झारखंड के मॉडल स्कूलों में दूसरे प्रखंड के विद्यार्थी भी ले सकेंगे शिक्षा, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

कैबिनेट ने राज्य योजना के तहत संचालित 89 मॉडल विद्यालयों में छात्रों की खाली रह गयी. सीटों पर नामांकन के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी. वर्तमान में केवल संबंधित प्रखंड के ही बच्चों की विद्यालयों में एडमिशन की अनुमति थी.

By Prabhat Khabar News Desk | September 2, 2022 11:27 AM

रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सियासी उथल पुथल के बीच कल के हुए कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिये. जिनमें से एक मॉडल स्कूल में दूसरे प्रखंड के बच्चों के पढ़ाई के संबंध में था. दलअसल राज्य में संचालित 89 मॉडल विद्यालयों में छात्रों की सीट खाली रह गयी. इसे देखते हुए सीटों पर नामांकन के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी.

प्रतीक्षा सूची से नामांकन करने व विद्यालय प्रबंधन समिति और जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा योग्य छात्रों का नामांकन के लिए अनुशंसा करने पर भी सहमति प्रदान की. बता दें कि वर्तमान में संबंधित प्रखंड के ही बच्चों की विद्यालयों में एडमिशन की अनुमति थी. इससे लगभग 50 प्रतिशत सीटें खाली रह जा रही थीं. अब स्कूलों के निकटतम प्रखंडों के बच्चे भी नामांकन ले सकेंगे.

4120.29 करोड़ मंजूर :

कैबिनेट ने पॉवर सप्लाई की गुणवत्ता व रिलायब्लिटी को बेहतर करने और एटीएंडसी लॉस को कम करने के लिए रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम या आरडीएसएस के लिए पीएफसी से स्वीकृति प्रदान की. साथ ही संशोधित प्राक्कलित राशि 4120.29 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी.

राज्य सरकार, पीएफसी व जेबीवीएनएल के बीच एकरारनामा की अनुमति दी. अधिग्रहित फरक्का-ललमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम की पुनर्स्थापना को प्रशासनिक स्वीकृति दी. वहीं ट्रांसमिशन लाइन निर्माण कार्य में टेंडर निष्पादन के लिए 10 प्रतिशत अधिसीमा को शिथिल करने का फैसला लिया.

चांडिल लघु जल विद्युत परियोजना व तेनुबोकारो लघु जल विद्युत परियोजना को एज इज वेयर इज के आधार पर जेरेडा द्वारा पीपीपी मोड पर संचालन की सहमति दी गयी. 400 केबी डबल सर्किट पतरातू संचरण लाइन व 400 केबी लाइन बे के निर्माण में टेंडर निपटारा के लिए 10 प्रतिशत की अधिसीमा के शिथिलिकरण पर मंजूरी दी.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली 2018 में संशोधन पर मंजूरी

रिम्स में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियमित पदों के अलावा बाह्य स्रोत माध्यम से सेवा लेने की स्वीकृति

प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद व प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़ द्वारा संगीत विषय में प्रदत्त उपाधी को मान्यता प्रदान करते हुए लंबित वेतन भुगतान पर सहमति

विश्व बैंक संपोषित झारखंड पॉवर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत जेबीवीएनएल व संचरण निगम के लिए स्वीकृत राशि को री स्ट्रक्चर करने की स्वीकृति

पूर्व से संचालित जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरीकरण के लिए राज्य योजना के तहत अनुमानित वार्षिक लागत 50 करोड़ स्वीकृत

न्यायालय के आदेश के आलोक में निर्गत विभागीय पत्र को घटनोत्तर स्वीकृति.

झारखंड राज्य अंगुलांग सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2022 के गठन पर मंजूरी

सभी जिलों में फोर्टिफाइड राइस वितरण करने के लिए राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम लागू करने की स्वीकृति

28.7 किमी लंबे लातेहार से हेरहंज भाया नवादा पथ के चौड़ीकरण पर मजबूतीकरण के लिए 79.49 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति देने का फैसला

केंद्र द्वारा जीएसटी में किये गये संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर विधेयक 2022 को विधानसभा में प्रस्तुत करने पर घटनोत्तर स्वीकृति

न्यायालय के आदेश के आलोक में स्व बसंत प्रसाद, पूर्व लिपिक, आदित्यपुर अंचल की सेवा को सशर्त नियमित करने व उनके पुत्र शंकर कुमार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का फैसला

Posted By: Sameer Oraon

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