16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज आवंटन मामले में सुनवाई टली, सीएम की ओर से अदालत में जवाब दाखिल

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण सीएम हेमंत सोरेन माइंस लीज आवंटन मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी. हालांकि अदालत द्वारा पिछले दिनों जारी नोटिस के आलोक में मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है.

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज आवंटन मामले में दायर जनहित याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई टल गयी. चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गयी. हालांकि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया है. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था. इसके आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में आज जवाब दाखिल किया गया है.

सीएम की ओर से जवाब दाखिल

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण सीएम हेमंत सोरेन माइंस लीज आवंटन मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी. हालांकि अदालत द्वारा पिछले दिनों जारी नोटिस के आलोक में मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया. आपको बता दें कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में माइंस लीज आवंटन मामले में जनहित याचिका दायर की है.

Also Read: Jharkhand Breaking News LIVE: सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज आवंटन मामले में हाईकोर्ट में टली सुनवाई

हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

आपको बता दें कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में माइंस लीज आवंटन मामले में जनहित याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री व खान मंत्री रहते हुए उन्होंने रांची जिले के अनगड़ा प्रखंड में 88 डिसमिल जमीन पर दिसंबर 2021 में स्टोन माइनिंग का लीज लिया है.

Also Read: झारखंड पंचायत चुनाव : गांव की सरकार के लिए थर्ड जेंडर ने मारी एंट्री, राजकुमारी किन्नर ने किए ये वादे

रिपोर्ट : राणा प्रताप

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें