Jharkhand Chunav 2024: रांची-झारखंड के सीईओ (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी) के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता पर्ची, मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) नहीं है. पहले ऐसा देखने को मिला है कि वोटर मतदाता पर्ची को पहचान पत्र समझ कर मतदान करने बूथ पर पहुंच जा रहे हैं और बेवजह परेशान हो रहे हैं. मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 तरह के आईडी प्रूफ ही मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत हैं. इस बार मतदाता पर्ची में दर्ज सीरियल नंबर और पार्ट नंबर को घेरे में दर्शाया गया है, ताकि वोटर दोनों नंबरों को नोट कर बूथ पर जाएं और अपना नाम जल्द खोजकर सही कतार में खड़े होकर वोट कर सकें. मंगलवार को धुर्वा के निर्वाचन सदन में वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
पहले चरण में 8 नवंबर तक मतदाता पर्ची का होगा वितरण
सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव-2024 में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है. इसके लिए मतदाता पर्ची का वितरण 8 नवंबर तक चलेगा. बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण करेंगे.
151.56 करोड़ के अवैध सामान और कैश जब्त
सीईओ ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 151.56 करोड़ के अवैध सामान और कैश जब्त किए गए हैं.
जेएसएलपीएस कर्मियों को चुनाव कार्य से अलग रखने का निर्देश नहीं
एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जेएसएलपीएस के कर्मियों को चुनाव कार्य से अलग रखने के लिए कोई निर्देश निर्वाचन आयोग की ओर से नहीं दिया गया है. कुछ राज्यों में चुनाव के दौरान शिकायत मिलने के बाद से भारत निर्वाचन आयोग का स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता ग्रुप, एनजीओ आदि को चुनाव कार्य से अलग रखने का स्टैंडिंग ऑर्डर है. इसके आलोक में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है.