Coronavirus Update : कोरोना पर हेमंत सोरेन ने की उच्चस्तरीय बैठक, रांची के डीसी ने दिये जरूरी निर्देश
jharkhand cm hemant soren conducts high level meeting on coronavirus crisis. रांची (Ranchi) : जानलेवा कोरोना वायरस (Coronavirus) से निबटने के लिए झारखंड (Jharkhand) सरकार हरकत में आ गयी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने सोमवार (16 मार्च, 2020) को विधानसभा (Vidhan Sabha) कक्ष में कोरोना वायरस (Coronavirus) की स्थिति से निबटने के लिए उच्चस्तरीय बैठक (High Level Meeting) की. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Health Minister Banna Gupta) के अलावा मुख्य सचिव डीके तिवारी (Chief Secretary DK Tiwari), स्वास्थ्य मंत्री के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी (Nitin Madan Kulkarni) समेत तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.
रांची : जानलेवा कोरोना वायरस से निबटने के लिए झारखंड सरकार हरकत में आ गयी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार (16 मार्च, 2020) को विधानसभा कक्ष में कोरोना वायरस की स्थिति से निबटने के लिए उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा मुख्य सचिव डीके तिवारी, स्वास्थ्य मंत्री के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी समेत तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.
इधर, रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने भी कोरोना (COVID-19) के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए एक बैठक की. उन्होंने निर्देश दिया कि सांस से संबंधित कोई भी मरीज अस्पतालों में पहुंचे, तो उसका कोरोना का टेस्ट जरूर होना चाहिए. उन्होंने रांची के सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जिला के सभी अस्पतालों के लिए यह वैधानिक आदेश जारी करें.
उपायुक्त ने यह भी कहा कि इससे संबंधित अपडेट सिविल सर्जन ऑफिस को उपलब्ध करवाया जाये. जिला के सभी स्कूलों में कोरोना से संबंधित जागरूकता बढ़ाने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक से सामंजस्य स्थापित कर पम्पलेट का वितरण सुनिश्चित करें.
इसके अतिरिक्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक पत्र निकालकर सभी सार्वजनिक स्थानों खासकर रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट या ऐसे स्थान, जहां ज्यादा लोगों की भीड़ होती हो, वहां हैंडवॉश या सैनीटाइजर की व्यवस्था करने को कहें.
श्री रे ने कहा कि सिविल सर्जन कार्यालय एवं अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय एक-एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करें. यहां कॉल करके आम लोग कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार की मदद ले सकें. मास्क और सैनीटाइजर की कालाबाजारी से संबंधित शिकायत भी लोग उस नंबर पर दर्ज करा सकें.
उपायुक्त ने कहा कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाये. यदि कोई संदिग्ध लगे, तो उसकी जरूरी जांच करवाने की व्यवस्था करें. ज्ञात हो कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करते हुए मास्क एवं सैनीटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है.
इस आदेश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था द्वारा मास्क की जमाखोरी, वितरण या बिक्री में अनियमितता बरती गयी, तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. इसके तहत 2प्लाई, 3प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क एवं हैंड सैनीटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पाये जाने पर संबंधित धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी.
सैनीटाइजर और मास्क की कालाबाजारी की नहीं मिली शिकायतअनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने उपायुक्त को बताया कि रांची में अभी तक मास्क और सैनीटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग संबंधी कोई शिकायत नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त टीम बनाकर इसकी जांच करवायी जा रही है. बैठक के बाद प्रशासन ने आम लोगों से अपील की कि जरूरी न हो, तो लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें. अफवाह से बचें और इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर दें.