जमीन खरीद-बिक्री मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए हेमंत सोरेन, लिखी चिट्ठी- कोर्ट के फैसले का इंतजार करें

इडी को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने इडी के समन को हाइकोर्ट में चुनौती दी है. रिट पिटीशन की खामियों को दूर कर लिया गया है. इसकी सुनवाई शीघ्र ही होनेवाली है. पिटीशन में इडी द्वारा जारी किये गये समन को चुनौती दी गयी है. यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है.

By Prabhat Khabar News Desk | October 4, 2023 9:38 PM
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इडी को पत्र लिख कर हाइकोर्ट का आदेश आने तक आगे की कार्रवाई नहीं करने की अपेक्षा की है. साथ ही कोर्ट द्वारा दिये जानेवाले किसी भी फैसले का पालन करने की बात कही है. मुख्यमंत्री की ओर से हाइकोर्ट के वकील श्रेया मिश्रा द्वारा इडी को लिखे गये पत्र में इसका उल्लेख किया गया है. हालांकि, इडी ने फिलहाल अपने अगले कदम पर फैसला नहीं लिया है. गौरतलब है कि जमीन खरीद-बिक्री मामले में पूछताछ के लिए इडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांचवां समन जारी किया था. इसमें उन्हें चार अक्तूबर को इडी के क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. इडी को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने इडी के समन को हाइकोर्ट में चुनौती दी है. रिट पिटीशन की खामियों को दूर कर लिया गया है. इसकी सुनवाई शीघ्र ही होनेवाली है. पिटीशन में इडी द्वारा जारी किये गये समन को चुनौती दी गयी है. यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है. इसलिए न्यायालय का फैसला आने तक इडी की ओर से आगे की कार्रवाई नहीं करने की अपेक्षा की जाती है. पत्र में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री कानून का पालन करनेवाले नागरिक हैं. इसलिए वह न्यायालय द्वारा दिये जानेवाले हर फैसले का पालन करेंगे.

पत्र में लिखा

  • न्यायालय का फैसला आने तक इडी की ओर से आगे की कार्रवाई नहीं करने की अपेक्षा की जाती है

  • मुख्यमंत्री कानून का पालन करनेवाले नागरिक, वह कोर्ट द्वारा दिये जानेवाले हर फैसले का पालन करेंगे

इडी ने जारी किया था पांचवां समन

गौरतलब है कि जमीन खरीद-बिक्री मामले में पूछताछ के लिए इडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांचवां समन जारी किया था. इसमें उन्हें चार अक्तूबर को इडी के क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, मुख्यमंत्री हाइकोर्ट में दायर रिट याचिका को आधार बना कर इडी कार्यालय नहीं गये. वह जमीन खरीद-बिक्री के मामले में इडी द्वारा जारी किये गये समन को सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में किसी तरह की राहत नहीं दी. लेकिन, हाइकोर्ट में अपनी बात कहने की आजादी दी. इसी के आलोक में मुख्यमंत्री की ओर से हाइकोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया गया है.

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