झारखंड के CM हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में Supreme Court में सुनवाई आज

Jharkhand News : सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर 12 अगस्त (शुक्रवार) को सुनवाई होगी. राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है. सरकार ने हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 12, 2022 7:31 AM

Jharkhand News : सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर 12 अगस्त (शुक्रवार) को सुनवाई होगी. राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है. राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिवादी (जनहित याचिका में प्रार्थी शिव शंकर शर्मा) के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज होने, गिरफ्तार होने तथा अदालत के आदेश से संबंधित रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया है.

झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को दी गयी है चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) मामले में 12 अगस्त को सुनवाई होगी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है. उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी है. सरकार ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

Also Read: Jharkhand News : रांची के बुंडू में सड़क हादसे में मृत 3 छात्राओं के आश्रितों को मिलेगा 1-1 लाख मुआवजा

झारखंड हाईकोर्ट में 26 अगस्त को होगी सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट ने तीन जून 2022 को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश व अनगड़ा में हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटन मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिकाओं को मेंटेनेबल (पोषणीयता स्वीकार) माना था. इसके बाद प्रार्थी शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर याचिकाओं की मेरिट पर झारखंड हाइकोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी. मेरिट पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित है.

Also Read: Raksha Bandhan 2022 : झारखंड में बहन ने किडनी देकर बचाई थी अपने भाई की जान, ऐसे निभाया था अपना कर्तव्य

रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची

Next Article

Exit mobile version