राज्य में अब 25 करोड़ तक का काम झारखंडी ठेकेदार ही करेंगे

राज्य में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार द्वारा निकाली जानेवाली 25 करोड़ रुपये तक की विकास योजनाओं का काम अब स्थानीय ठेकेदार (संवेदक) ही कर सकेंगे. इसके लिए उनका झारखंड में स्थानीय निवासी होने के साथ-साथ राज्य में निबंधित होने की शर्त रखी गयी.

By Prabhat Khabar News Desk | May 27, 2020 4:38 AM

रांची : राज्य में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार द्वारा निकाली जानेवाली 25 करोड़ रुपये तक की विकास योजनाओं का काम अब स्थानीय ठेकेदार (संवेदक) ही कर सकेंगे. इसके लिए उनका झारखंड में स्थानीय निवासी होने के साथ-साथ राज्य में निबंधित होने की शर्त रखी गयी. इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है. कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव के तहत स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनको रोजगार का अवसर प्रदान करने की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा.

गौरतलब है कि राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए निर्माण विभाग के कार्यों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है. परंतु इन कार्यों के लिए प्रकाशित निविदाओं में बाह्य निविदादाताओं से प्रतिस्पर्धा के कारण राज्य के स्थानीय निविदादाताओं अथवा संवदेकों की उचित भागीदारी नहीं हो पाती है. मुख्यमंत्री का प्रयास है कि राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में कुछ कठोर कदम उठाये जायें, ताकि प्रवासी मजदूरों को भी राज्य में ही रोजगार मिल सके. इसके तहत ही भवन निर्माण विभाग, झारखंड से प्रकाशित 25 करोड़ रुपये तक की निविदा में केवल झारखंड के स्थानीय निवासी ही निविदा में भाग ले सकेंगे.

2. सरकार का फैसला :

24 क्रीड़ा पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति

  • – जेपीएससी ने की थी नियुक्ति अनुशंसा, मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति

  • – लॉकडाउन खत्म होने के बाद पूरी की जायेगी नियुक्ति की प्रक्रिया

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी द्वारा जिला क्रीड़ा पदाधिकारी के 24 पदों पर नियुक्ति के लिए की गयी अनुशंसा को स्वीकृति दे दी है. लेकिन, झारखंड समेत पूरे देश में जारी लॉकडाउन की वजह से आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं हैं. ऐसी स्थिति में लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जायेगी. सभी जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों को नियुक्ति के बाद एटीआइ स्कीपा में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण के उपरांत सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को सभी जिलों में पदस्थापित किया जायेगा. गौरतलब है कि जेपीएससी द्वारा अनुशंसित किये गये जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों में 12 सामान्य श्रेणी में, छह अनुसूचित जनजाति श्रेणी में, दो अनुसूचित जाति श्रेणी में, दो बीसी वन श्रेणी में और एक बीसी टू श्रेणी से आते हैं.

3. सरकार की सख्ती

सीएम ने चार पदाधिकारियों पर प्राथमिकी और दो को निलंबित करने का दिया निर्देश

  • – धनबाद नगर निगम में अनियमितता का मामला, सभी चलेगी विभागीय कार्यवाही

  • – ई-गवर्नेंस कार्यों के लिए कंप्यूटर सामग्री और अन्य उपकरणों की आपूर्ति में हुई थी गड़बड़ी

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद नगर निगम में ई-गवर्नेंस कार्यों के लिए कंप्यूटर सामग्री और अन्य उपकरणों की आपूर्ति में बरती गयी अनियमितता को लेकर चार पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. सथ ही दो पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. सीएम ने धनबाद के तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कुमार, तत्कालीन उप नगर आयुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद और अनिल कुमार यादव के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. इन तीनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया है. इसके साथ नगर निगम के तत्कालीन अरबन रिफॉर्म स्पेशलिस्ट मनीष कुमार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. वहीं कनीय पर्यवेक्षक-सह-भंडारपाल हरिशचंद्र पांडेय एवं लेखापाल अनिल कुमार मंडल को निलंबित कर दिया गया है.

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