रांची: रांची पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को कांके की रहनेवाली नाबालिग लड़की से धुर्वा में गैंग रेप के तीन दोषी शंकर महतो, सुनील आइंद व आनंद कुमार साव को 20-20 साल की सजा सुनायी है. वहीं 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला एक मई 2019 का है. धुर्वा थाना में नाबालिग के बयान पर अज्ञात के खिलाफ दो मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. तीनों को धुर्वा पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन रजक ने 10 गवाह पेश किये थे.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, नाबालिग एक मई 2019 को अपने दोस्त के साथ एक शादी से रामगढ़ से लौटी थी. शालीमार मार्केट के पास रात 11:30 बजे उसकी स्कूटी की चाबी खो गयी थी. दोनों चाबी ढूंढ रहे थे. उसी समय शाली मार्केट में बैठे तीनों अभियुक्त आये और उसके पुरुष दोस्त को मारपीट कर भगा दिया. बाद में नाबालिग को लेकर मौसीबाड़ी की ओर चले गये. वहां तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं घटना की जानकारी पुलिस या किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी. दो मई 2019 को नाबालिग धुर्वा थाना पहुंची और प्राथमिकी दर्ज करायी. अनुसंधान क्रम में धुर्वा पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था.
Posted By: Sameer Oraon