झारखंड : ओरमांझी में मिली थी महिला की सिर कटी लाश, कोर्ट ने पति-पत्नी दोषी करार दिया

तीन जनवरी 2021 को पिठौरिया थाना क्षेत्र के चंदवे में एक महिला की सिर कटी लाश बरामद हुई थी. पुलिस ने सिर खोजनेवाले को पांच लाख रुपये इनाम देने की भी घोषणा की थी. चान्हो के चटवल निवासी ने मृतक सोफिया को अपनी बेटी बताया. इसके बाद माता-पिता से डीएनए मैच कराया गया. तब जाकर इसकी पुष्टि हुई थी.

By Prabhat Khabar News Desk | November 26, 2023 9:49 AM
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Ranchi News: अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने रांची के ओरमांझी में वर्ष 2021 में महिला की सिर कटी लाश बरामदगी मामले में आरोपी पति-पत्नी शेख बेलाल व अफसाना खातून उर्फ साबो खातून को दोषी करार दिया है. अब अदालत सजा के बिंदु पर 30 नवंबर को सुनवाई करेगी. पूरी सुनवाई के दाैरान प्रभारी अपर लोक अभियोजक मीनाक्षी कंडुलना ने 19 गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया, जिसके आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया. कंडुलना ने बताया कि दोनों आरोपियों ने तीन जनवरी 2021 को साजिश के तहत चान्हो के चटवल की रहनेवाली सूफिया परवीन की हत्या कर दी थी. ओरमांझी थाना में घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आरोपियों ने धारदार दाउली से गला रेतकर युवती का सिर धड़ से अलग कर दिया था. युवती का सिर रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती स्थित खेत में दफना दिया गया था, जिसे पुलिस ने 12 जनवरी 2021 को बरामद किया था. घटना के 12वें दिन पुलिस ने सबसे पहले साबो खातून को गिरफ्तार किया था. उसके बाद भाग रहे शेख बेलाल को सिकिदिरी में ऑटो में धर दबोचा गया था. दोनों आरोपी 15 जनवरी 2021 से लगातार जेल में हैं.

  • अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की

  • तीन जनवरी 2021 को चान्हो निवासी सूफिया परवीन की हत्या कर दी गयी थी

  • शेख बेलाल पर पहली पत्नी अफसाना को छोड़ने का दबाव दे रही थी सूफिया

  • इस मामले में बेहतर अनुसंधान के लिए थानेदार और डीएसपी को मिला था अवार्ड

क्या था मामला

तीन जनवरी 2021 को पिठौरिया थाना क्षेत्र के चंदवे में एक महिला की सिर कटी लाश बरामद हुई थी. पुलिस ने सिर खोजनेवाले को पांच लाख रुपये इनाम देने की भी घोषणा की थी. चान्हो के चटवल निवासी ने मृतक सोफिया को अपनी बेटी बताया. इसके बाद माता-पिता से डीएनए मैच कराया गया. तब जाकर इसकी पुष्टि हुई थी. सोफिया अपने पति को छोड़ कर शेख बेलाल के साथ अवैध रूप से रह रही थी. वह बेलाल की पत्नी बनना चाह रही थी. इसके लिए पहली पत्नी को तलाक देने का लगातार दबाव बनाने लगी. ऐसा नहीं करने पर उसने जेल भेजने की धमकी दी थी. बेलाल पहले आर्म्स एक्ट केस में जेल जा चुका था. सूफिया ने ही उसे जेल भेजवाया था. जब बेलाल ने कहा कि वह साबो को नहीं छोड़ सकता तो सूफिया आक्रोशित हो गयी. उसने बेलाल को फिर जेल भिजवाने की धमकी दी. बेलाल को इस बात की आशंका थी कि सूफिया उसे फिर से किसी केस में फंसा कर जेल भेज सकती है, जिसके कारण पूरा परिवार बर्बाद हो जायेगा. तब उसने पहली पत्नी साबो के साथ मिल कर सूफिया को अपने रास्ते से हटाने की योजना तैयार की. इसके बाद तीन जनवरी को ओरमांझी ले जाकर सूफिया की हत्या कर दी. घटना के बाद पुलिस ने 14 जनवरी 2021 को शेख बेलाल व उसकी पत्नी अफसाना खातून को गिरफ्तार किया था. इस मामले के बेहतर अनुसंधान के लिए ओरमांझी थाना के तत्कालीन थाना श्याम किशोर महतो और सिल्ली के तत्कालीन डीएसपी चंद्रशेखर आजाद को केंद्रीय गृहमंत्री बेस्ट अनुसंधानक अवार्ड मिला था.

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