रांची: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हिनू स्थित शाखा में संचालित झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से फर्जीवाड़ा के जरिये 40 करोड़ 50 लाख 500 रुपये निकाल लिये गये हैं. यह रकम फिक्स डिपॉजिट में निवेश के लिए उक्त बैंक की शाखा को हस्तांतरित की गयी थी. इस मामले में निगम के महाप्रबंधक अमर नायक ने धुर्वा थाना में शिकायत दर्ज करायी है. इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हिनू शाखा के प्रबंधक, निगम के जीएम फाइनेंस जयंत प्रसाद, डीजीएम फाइनेंस रंजीत कुमार सिंह और वरीय प्रबंधक श्रीकांत को नामजद किया गया है.
धोखाधड़ी की शिकायत की ऊर्जा निगम को मिली थी जानकारी
दर्ज करायी गयी शिकायत में कहा गया है कि छह अक्तूबर 2024 को टूरिज्म डिपार्टमेंट से हुई धोखाधड़ी की शिकायत की सूचना ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को प्राप्त हुई थी. इस आधार पर सेंट्रल बैंक में किये गये फिक्सड डिपॉजिट की जांच की गयी. पता चला कि निगम की ओर से आठ-नौ अगस्त 2024 को फिक्सड डिपॉजिट में निवेश के लिए 40 करोड़ 50 लाख 500 रुपये ‘सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हिनू शाखा’ में आरटीजीएस के जरिये ट्रांसफर करने का निर्देश निगम के ‘बैंक ऑफ इंडिया, जेएसइबी एक्सटेंशन काउंटर, धुर्वा’ को दिया गया था. उक्त राशि के हस्तांतरण के लिए निगम की ओर से बाकायदा पत्र जारी किया गया था.
बैंक से जालसाजी कर निकाल ली गयी राशि
उक्त राशि का हस्तांतरण ‘बैंक ऑफ इंडिया, जेएसइबी एक्सटेंशन काउंट, धुर्वा’ में संचालित खाता संख्या-490220110000563 से आरटीजीएस के जरिये ‘सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हिनू शाखा’ में संचालित खाता संख्या 5600134210 में (पत्र संख्या आरइएफ-सीबीआइ 02868/2024, दिनांक-पांच अगस्त 2024 के द्वारा) किया गया था. लेकिन, इस राशि को भी जालसाजी कर निकाल लिया गया. सेंट्रल बैंक को ट्रांसफर की गयी राशि का ब्योरा ‘बैंक ऑफ इंडिया जेएसइबी एक्सटेंशन काउंटर, धुर्वा’ में उपलब्ध है. इसके तहत आठ अगस्त 2024 को बैंक ऑफ इंडिया से सेंट्रल बैंक को 25 करोड़ 500 रुपये और नौ अगस्त 2024 को 15 करोड़ 50 लाख रुपये ट्रांसफर किये गये थे.
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