रांची : झारखंड में राजनीति गरम है. पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं. इस बीच आज मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने दलबदल मामले की सुनवाई की. भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दलबदल को लेकर दायर चार मामलों की एक साथ सुनवाई की. बाबूलाल मरांडी की ओर से दो दिन का वक्त मांगा गया. इसके बाद स्पीकर की ओर से सुनवाई स्थगित कर दी गयी.
आपको बता दें स्पीकर के न्यायाधिकरण ने सुनवाई के आठ बिंदु तय किये थे. स्पीकर रबींद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण की ओर से सभी पक्षों को नोटिस भेज कर इस संबंध में जानकारी दी गयी थी. भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के भाजपा में शामिल होने को लेकर सुनवाई हुई. इसके बाद स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने सुनवाई स्थगित कर दी.
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को होने वाली सुनवाई को लेकर कहा था कि स्पीकर की मंशा को लेकर वे पहले ही बोल चुके हैं. 16 फरवरी 2020 को बाबूलाल मरांडी द्वारा भाजपा में शामिल होने की सूचना विधानसभा को उपलब्ध करायी गयी थी.
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बाबूलाल मरांडी द्वारा इस प्रकार का पत्र दिया जाना 10वीं अनुसूची के तहत झाविमो को स्वेच्छा से छोड़ जाना माना जायेगा या नही़ं
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बाबूलाल मरांडी द्वारा अकेले भाजपा छोड़ा जाना 10वीं अनुसूची की पारा चार का लाभ उन्हें प्राप्त होगा या नहीं
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तथ्यों के आधार पर विलय का दावा करना 10वीं अनुसूची के पारा चार के तहत मान्य है या नही़ं
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विधायक प्रदीप यादव व बंधु तिर्की को पार्टी से निष्कासित करने के बाद कितने सदस्य संख्या पूर्ववत रही या नही़
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बाबूलाल मरांडी तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर दलबदल करने के बाद झारखंड विधानसभा नियम 2006 के आधार पर निरर्हता से ग्रस्त हो गये हैं या नही़
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बाबूलाल मरांडी की सदस्यता यदि निरर्हता यानि अयोग्य घोषित हुए तो किस तिथि से लागू होगी
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तथ्यों व संवैधानिक प्रावधानों के तहत नियम-2006 के आधार पर बाबूलाल की सदस्यता रहेगी या नहीं, इस पर भी होगी बहस
रिपोर्ट: आनंद मोहन