bandhu tirkey defection case, jharkhand defection case latest update रांची : दलबदल मामले में भाजपा व सत्ता पक्ष के बीच कानूनी लड़ाई की पेच उलझ रही है़ भाजपा ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में झाविमो छोड़ कर कांग्रेस में शामिल होनेवाले विधायक प्रदीप यादव व बंधु तिर्की के खिलाफ दलबदल को लेकर याचिका दायर की है़ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा ने दोनों विधायकों के खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यता रद्द करने को लेकर स्पीकर को आवेदन दिया है़
स्पीकर से आग्रह किया गया है कि श्री यादव व श्री तिर्की ने दसवीं अनुसूची का उल्लंघन किया है और यह दलबदल के दायरे में आता है़ इस कारण उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाये़ इस संदर्भ में विनोद शर्मा ने स्पीकर को बताया है कि श्री यादव पोड़ैयाहाट विधानसभा से और श्री तिर्की मांडर विधानसभा के लिए झाविमो से जीत कर आये थे़ दोनों ही विधायक निर्वाचित होने के बाद से ही पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे़
इसे देखते हुए झाविमो ने 17 जनवरी 2020 को बंधु तिर्की को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. 21 जनवरी 2020 को झाविमो ने श्री तिर्की को प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया़ इसके साथ ही प्रदीप यादव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था़ श्री यादव ने भी जवाब नहीं दिया और उन्हें छह फरवरी 2020 को झाविमो ने बर्खास्त कर दिया़ दोनों की बर्खास्तगी की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दी गयी थी़
भाजपा उपाध्यक्ष श्री शर्मा ने अपने आवेदन में बताया है कि 11 जून 2020 को राज्य में राज्यसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने विधानसभा के पीठासीन पदाधिकारी को सूचित किया था कि बाबूलाल, भाजपा विधायक के रूप में मतदान करेंगे़ वहीं श्री यादव व श्री तिर्की को निर्दलीय विधायक के रूप में मतदान में हिस्सा लेने का निर्देश दिया था़ इसके बाद भी श्री यादव व श्री तिर्की ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, जो 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है़
Posted By : Sameer Oraon