Jharkhand: रजिस्टर्ड प्रवासी श्रमिक की मौत पर आश्रितों को मिलेगा दो लाख का अनुदान

प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर राज्य सरकार उनके आश्रितों को दो लाख रुपये तक की अनुदान राशि देगी. यह राशि पंजीकृत प्रवासी कामगारों को दी जायेगी. जो पंजीकृत नहीं हैं, उनके आश्रितों को 1.50 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी. इसके लिए जिलों में 10 लाख रुपये का कोष भी गठित किया जायेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | June 23, 2022 9:50 AM
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Jharkhand News: प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर राज्य सरकार उनके आश्रितों को दो लाख रुपये तक की अनुदान राशि देगी. यह राशि पंजीकृत प्रवासी कामगारों को दी जायेगी. जो पंजीकृत नहीं हैं, उनके आश्रितों को 1.50 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी. इसमें पार्थिव शरीर को घर तक लाने का खर्च भी शामिल होगा. इसके लिए जिलों में 10 लाख रुपये का कोष भी गठित किया जायेगा.

श्रम विभाग ने संसोधित अधिसचूना की जारी

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से झारखंड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना-2015 में आंशिक संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अधिसूचना में कहा गया है कि आकस्मिक परिस्थितियों में मृत/पीड़ित प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को पुनर्वास/राहत पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए वर्तमान में देय अनुदान की राशि में वृद्धि की जाती है.

दुर्घटना में भी मिलेगी सहायता राशि

प्रवासी मजदूर की मृत्यु या स्थायी या पूर्ण अशक्तता होने पर आश्रितों को दो लाख रुपये की सहायता राशि दी जायेगी. वहीं दुर्घटना में दो आंख या दो अंगों की हानि होने की स्थिति में भी आश्रितों को दो लाख रुपये तथा दुर्घटना में एक आंख या एक अंग की हानि होने पर एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जायेगी.

सभी जिलों में 10 लाख रुपये का कोष गठित होगा

अधिसूचना के अनुसार, अन्य राज्यों से झारखंड के मृत प्रवासी श्रमिकों के शव को उनके पैतृक निवास स्थान लाने तथा आर्थिक सहायता प्रदान के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में 10 लाख रुपये का एक कोष यथा मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष गठित की जायेगी. प्रवासी श्रमिक की मृत्यु या अशक्त होने के कारण उनके वैध आश्रित को उक्त कोष से सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान उपायुक्त के माध्यम से किया जायेगा. साथ ही मृतक प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को लाने के लिए तत्काल सहायता के रूप में 50 हजार रुपये तक की राशि उक्त कोष से अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान किया जायेगा.

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