Driving Licence Validity In Jharkhand, DL RC News रांची : केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के आरसी (पंजीयन), डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) और वाहनों की फिटनेस की वैधता अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी है. तीनों दस्तावेजों की वैधता अवधि 30 सितंबर तक मान्य रहेगी. पहले यह अवधि 30 जून तक थी. यह आदेश 17 जून को परिवहन मंत्रालय के डायरेक्टर डॉ पीयूष जैन ने जारी किया. हालांकि, झारखंड में इस संबंध में शुक्रवार शाम तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया.
उधर, मंत्रालय के डायरेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एक फरवरी 2020 या उसके बाद जिन वाहनों के उक्त दस्तावेज की अवधि समाप्त हो गयी है, उसकी वैधता 30 सितंबर तक मानी जायेगी. इस संबंध में राज्यों के डीजीपी, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव और आयुक्त को पत्र भेजा गया है.
हालांकि, यह आदेश राज्यों में तभी प्रभावी होगा, जब वहां की सरकार या परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी किया जायेगा. बताया जा रहा है कि उत्तराखंड, राजस्थान में केंद्र के निर्देश पर आरसी, डीएल व वाहनों की फिटनेस की वैधता अवधि तीन माह बढ़ा दी गयी है.
झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है. विभाग द्वारा सोमवार या मंगलवार तक इस पर निर्णय लिये जाने के बाद जिला परिवहन कार्यालयों के लिए आदेश जारी हो जायेगा.
Posted By : Sameer Oraon