झारखंड : पूजा पंडालों का जिला प्रशासन करेगा भौतिक सत्यापन, कई दिशा निर्देश जारी
थानावार पूजा पंडालों की सूची उपलब्ध करायी गयी है. इधर, पूजा समितियों के लिए भी जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं.
मुख्य संवाददाता, रांची
दुर्गा पूजा समितियों द्वारा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये गये पूजा पंडालों का जिला प्रशासन भौतिक सत्यापन करेगा. उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पूजा पंडालों के भौतिक सत्यापन व जांच के लिए बुधवार को निर्देश जारी किया. थाना प्रभारियों और अंचलाधिकारियों को पंडालों की जांच व भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा. इसके लिए थानावार पूजा पंडालों की सूची उपलब्ध करायी गयी है. इधर, पूजा समितियों के लिए भी जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं.
पंडालों में इन बातों का रखना है ख्याल
पंडाल व गेट का निर्माण मकान या संस्थान से सुरक्षित दूरी पर करायें.
पंडाल व गेट का निर्माण गैस गोदाम, ट्रांसफॉर्मर, रेलवे लाइन और हाई टेंशन से दूरी पर की जाये.
पंडाल में नायलॉन एवं सेंथेटिक कपड़ों का उपयोग नहीं करें.
महिला व पुरुष के लिए प्रवेश व निकास का रास्ता अलग-अलग बनायें.
पंडाल का निर्माण मुख्य सड़क से हटकर करें.
आपातकालीन स्थिति में निकास के लिए अलग व्यवस्था हो.
पंडाल के पास सफाई व सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रखें.
सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिजली के वायरिंग तरीके से किये जायें.
बिजली तार के नजदीक पंडाल का निर्माण नहीं किया जाये.
बिजली विभाग से अनुमति लेकर ही विद्युत सजावट करें
पंडाल के निकट ज्वलनशील पदार्थों को एकत्रित नहीं करें.
पंडाल के अंदर अग्निशमन यंत्र, पानी व सूखे बालू से भरी बाल्टी, रबर हैंड ग्लव्स की व्यवस्था रखें.
समिति द्वारा फायर स्टेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें.
प्राथमिक उपचार की पर्याप्त व्यवस्था हो.
लाउडस्पीकर से अधिकतम 70 डेसिबल की ध्वनि हो और रात 10 बजे तक ही बजायें.
पंडाल में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो.
पंडाल के बाहर पदाधिकारी, प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी के मोबाइल नंबर चस्पा करें.
महिला व बच्चों के लिए दर्शन की विशेष व्यवस्था की जाये.
विसर्जन निर्धारित तिथि, समय व मार्ग के अनुसार चिह्नित स्थल व घाट पर ही किया जाये.