चुनाव में वाहन मालिकों की मनमानी, गाड़ी में तेल भरवा कर मजिस्ट्रेट को ले जाने से किया मना, प्रशासन ने चलाया डंडा
Jharkhand Election 2024 : निजी वाहन मालिक लगातार चुनाव में गाड़ी देने से आनाकानी कर रहे हैं. सिल्ली में एक वाहन मालिक ने तेल भरवाने के बाद मजिस्ट्रेट को गाड़ी देने से मना कर दिया. प्रशासन ने अब इन वाहन मालिकों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इन गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है.
Jharkhand Election 2024 : विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी वाहन संचालकों की मनमानी जारी है. इसे लेकर दास ट्रेवल्स के दो वाहन और एक चार पहिया गाड़ी को वाहन कोषांग के नोडल सह जिला परिवहन पदाधिकारी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है. इस संबंध में आदेश जारी किया गया है.
संचालक ने प्रभारी पदाधिकारी को वाहन देने से किया मना
नोडल अधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि विधानसभा चुनाव-2024 के लिए मतदान कर्मियों और सुरक्षाबलों को आने-जाने के लिए दास ट्रेवल्स के वाहन संख्या जेएच-01एफएफ-5819 व वाहन संख्या जेएच-01एफएस-8751 के अधिग्रहण के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग को वाहन देने से सीधे तौर पर मना कर दिया गया. वाहन संचालक द्वारा सीजर लेने से भी मना कर दिया गया.
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की ताजा खबरें पढ़ें
इंधन भरवा कर विस क्षेत्र जाने से किया मना
सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर संख्या 38 के मजिस्ट्रेट के घूमने को लेकर 16 नवंबर को वाहन संख्या जेएच-01बीएल-1581 को जमा किया गया. इसके बाद वाहन में 40 लीटर का ईंधन भी भरवाया गया. लेकिन अगले दिन 17 नवंबर को उक्त वाहन चालक ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर जाने से मना कर दिया. इस कारण सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी पड़ी. आदेश में कहा गया है कि वाहन संचालक और चालक का यह कृत निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य के सफल संचालन के लिए स्वीकार योग्य नहीं है. इसलिए तीनों वाहनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, मोटर वाहन अधिनियम-1988 व केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1989 की सुसंगत धाराओं के तहत ब्लैक लिस्ट किया गया है.
दूसरे चरण में 14218 बूथों पर पड़ेंगे वोट
दूसरे चरण में 38 सीटों के 31 बूथों पर सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा. 14,218 बूथों में से 48 बूथ को यूनिक बूथ के रूप में विकसित किया गया है. महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 239 है. 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे. जबकि, युवाओं के हाथों में 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था रहेगी. इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी. उन्होंने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो लोग चुनाव प्रचार आदि कार्य से मतदान वाले क्षेत्र में गये हैं, उन्हें वहां से तत्काल निकलना होगा. ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी.