झारखंड में बिजली हुई महंगी, अगले माह से मिलने लगेगा बढ़े टैरिफ पर बिल
झारखंड में बिजली दर में 6.50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गयी है. एक सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में प्रति यूनिट पांच पैसे की बढ़ोतरी की गयी है. वहीं मासिक फिक्सड चार्ज में भी 25 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया है.
झारखंड बिजली वितरण निगम के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नयी टैरिफ की घोषणा कर दी है. नयी टैरिफ एक जून 2023 से प्रभावी है. बिजली उपभोक्ताओं को अभी जो बिल मिल रहा है, वह मई माह का है. इसलिए उन्हें पुराने टैरिफ पर ही बिजली बिल दिया जा रहा है. जुलाई माह में नयी टैरिफ से बिल की प्रति दी जायेगी. जेबीवीएनएल ने नये टैरिफ के अनुरूप सॉफ्टवेयर अपडेट करने का निर्देश एजेंसियों को दिया है, ताकि जब मीटर रीडर घर जाकर रीडिंग करे, तो बिल नये टैरिफ के अनुरूप ही निकले.
पांच पैसे प्रति यूनिट बढ़ी है दर
झारखंड में बिजली दर में 6.50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गयी है. एक सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में प्रति यूनिट पांच पैसे की बढ़ोतरी की गयी है. वहीं मासिक फिक्सड चार्ज में भी 25 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया है. यह टैरिफ एक जून 2023 के प्रभाव से लागू है. हालांकि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी पूर्व की तरह लागू रहेगी. सब्सिडी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. सामान्य उपभोक्ताओं के बिल में 45 से 60 रुपये तक अधिक बिल आने की संभावना है.
21 घंटा बिजली देने पर पर फिक्सड चार्ज :
आयोग द्वारा कहा गया कि फिक्सड चार्ज की वसूली घंटों की आपूर्ति संख्या से जुड़ा हुआ है. जो एचटी उपभोक्ता के लिए 23 घंटा तथा एलटी व घरेलू उपभोक्ता के लिए 21 घंटा रखा गया है. इससे कम बिजली देने पर उसके अनुपात में ही फिक्सड चार्ज की वसूली की जायेगी.
प्रीपेड मीटर वालों की सुरक्षा राशि वापस होगी :
आयोग द्वारा कहा गया कि प्रीपेड मीटरिंग पर स्विच करने एवं प्रीपेड मीटर लगाने के एक महीने के भीतर पूरी सुरक्षा जमा राशि की वापसी की जायेगी तथा संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए ऊर्जा शुल्क पर तीन प्रतिशत की छूट लागू होगी. आयोग ने हर महीने एक प्रतिशत की छूट को बरकरार रखा है, जिसकी अधिकतम सीमा बिलिंग राशि के तीन प्रतिशत तक होगी, यदि बिल लगातार दो महीनो तक नहीं दिया जाता है तब.