झारखंड के वैसे जिले जहां प्लेसमेंट एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है. वहां एक मई 2023 से झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड(जेएसबीसीएल) द्वारा खुदरा दुकानों का संचालन किया जायेगा. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी.
अधिकतम चार माह तक आपात व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व हित में एक मई से जेएसबीसीएल को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में दुकान सहायक/ विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए प्राधिकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है.
रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, हजारीबाग, रामगढ़, सरायकेला-खरसावां, कोडरमा, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी एवं चतरा जिलों में प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन नहीं हो सका था.
एक मई से यदि यहां शराब दुकान संचालित नहीं होती, तो प्रतिदिन पांच करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होता. सरकार का मानना है कि इससे अवैध शराब की बिक्री को बल मिलता. इसलिए जेएसबीसीएल को खुदरा दुकान संचालित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.