रांची में पुत्र-पुत्री के मेडिकल में एडमिशन के नाम पर 55 लाख की ठगी, प्राथमिकी दर्ज
मेडिकल में एडमिशन के नाम पर 55 लाख की ठगी कर ली गयी. इस संबंध में अरविंद सिंह ने डाेरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. कॉलेज कर्मियों से संपर्क किया तो बताया गया कि किसी एजेंसी या दलालों के माध्यम से एडमिशन नहीं होता. आपसे ठगी हुई है.
रांची डोरंडा थाना में साकेत नगर हिनू निवासी दवा व्यवसायी अरविंद सिंह से उनकी पुत्र-पुत्री के मेडिकल में एडमिशन के नाम पर 55 लाख की ठगी कर ली गयी. इस संबंध में अरविंद सिंह ने डाेरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी अरुणोदय सर्विसेस के प्रोपराइटर मोहन सिंह, अक्षत सिंह व विक्रम महला के खिलाफ दर्ज करायी गयी है. उन्होंने कहा कि है कि उनके पुत्र व पुत्री का एनआइटी परीक्षा में कम रैंक आया था, इसलिए वह उनके एडमिशन के लिए चिंतित थे. इसकी जानकारी अरुणोदय सर्विसेस को हो गयी. इसके बाद कंपनी के विक्रम महला का फोन आया कि उनकी एजेंसी मेडिकल में एडमिशन कराती है. उसके लिए कुल 67 लाख लगेंगे. उनसे बात करने पर उन्होंने कहा कि पुणे स्थित मेडिकल कॉलेज में एनआरआइ कोटा से दोनों बच्चों का एडमिशन करा दिया जायेगा.
इसके लिए उनलोगों एक प्रतिनिधि आपसे मिलेगा. इसके बाद विक्रम महला रांची आया और प्रोसेसिंग व एग्रीमेंट के नाम पर दस हजार रुपये मांगा. फिर पुत्र के एडमिशन के लिए 22 लाख व पुत्री के एडमिशन के नाम पर 18 लाख रुपये (कुल 40 लाख) चेक के माध्यम से लिया और लगभग 15 लाख रुपये पेटीएम कराया. इस तरह कुल 55 लाख ले लिया. उसके बाद अरविंद सिंह को पुत्र-पुत्री के साथ पुणे के तेरना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए बुलाया. पुणे पहुंचने के थोड़ी देर तक आराेपियों से बात हुई. उसके बाद तीनाें ने अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर लिया. इसके बाद मेडिकल कॉलेज जाने पर उन्हें अपने ठगे जाने की जानकारी हुई. उसके बाद अरविंद सिंह अपने परिवार के साथ पुणे स्थित तेरना मेडिकल कॉलेज पहुंचे. वहां अरविंद सिंह ने कॉलेज कर्मियों से संपर्क किया तो बताया गया कि किसी एजेंसी या दलालों के माध्यम से एडमिशन नहीं होता. आपसे ठगी हुई है. उसके बाद अरविंद सिंह अपने परिवार के साथ रांची पहुंचे और डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी.
कोयले के धंधे में लाभ का सब्जबाग दिखा दो व्यापारियों से 1.69 करोड़ रुपये ठगे
कोयला के व्यवसाय में लाभ कमाने का सब्जबाग दिखा गिरिडीह के दो व्यापारियों से 1.69 करोड़ रुपये की ठगी की गयी है. दोनों व्यवसायियों ने जमुआ थाना में शिकायत की, लेकिन वहां से नगर थाना भेज दिया गया. जब ये शिकायत लेकर नगर थाना गये, तो वहां जमुआ थाना का मामला बता आवेदन नहीं लिया गया. इसके बाद एक व्यापारी ने कोर्ट में केस कर दिया. ठगी के शिकार व्यापारियों में शहर के कोर्ट रोड निवासी रोहित राय व शास्त्री नगर के सुमित कुमार जालान हैं. रोहित से 85 लाख रुपये व सुमित जालान से 84.15 लाख रुपये की ठगी की गयी है. ठगी का आरोप जमुआ थाना इलाके के बेरहाबाद निवासी सुजीत कुमार गोप और रांची के कांके रोड निवासी (गिरिडीह के बनियाडीह के मूल निवासी) विजय हरि पर लगा है. दरअसल, रोहित व सुमित शहर में अपना व्यापार करते हैं.
रोहित ने बताया कि सुजीत कुमार गोप और विजय हरि से उनकी दुकान पर वर्ष 2022 में मुलाकात हुई थी. सुजीत ने बताया कि वह सिद्धार्थ ट्रेडर्स का मालिक है. सुजीत और विजय ने बताया था कि अगर वे व्यवसाय में पूंजी इंवेस्ट करेंगे तो वे दोनों 400 रुपये प्रति टन के हिसाब से लाभ देंगे. बाद में वे लोग टाल मटोल करने लगे और बाद में अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया.