रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने वर्ष 2013 से साहिबगंज में निर्माणाधीन पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को पूरा करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. जवाब सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के निर्धारित कार्यों को 31 मई तक पूरा करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने यह भी जानना चाहा कि पानी से आर्सेनिक, जो जहर समान है, उसे हटाने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई एक मई को होगी.इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने खंडपीठ को बताया कि साहिबगंज के लोग कब तक आर्सेनिक जहर पीते रहेंगे, इसकी स्पष्ट जानकारी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गयी है. वहीं राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर कर बताया गया कि साहिबगंज पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का काम जून माह में शुरू कर दिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सिद्धेश्वर मंडल ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को शीघ्र पूरा करने की मांग की है.
बंद घर का ताला तोड़कर 45 हजार नकद सहित जेवरात की चोरी
रांची : सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के गंगा नगर रोड नंबर सात स्थित पंकज कुमार के बंद घर का ताला तोड़कर 45 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात की चाेरी कर ली गयी. इस संबंध में श्री कुमार ने सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. कहा है कि 22 फरवरी को वे अपने साले की शादी में परिवार के साथ घर गये थे. घर को सुबह-शाम मेरा भांजा देखने आता था. तीन मार्च की सुबह दीपक कुमार ने फोन कर बताया कि घर का ताला टूटा हुआ है. उस वक्त वे रांची लौटने के क्रम में ट्रेन से टाटीसिल्वे स्टेशन पहुंचे थे. घर पहुंचने पर देखा कि घर और अलमारी का ताला टूटा हुआ है. अलमारी में रखे 45 हजार रुपये नकद, बजरंगबली का लॉकेट पांच पीस, कान की बाली एक जोड़ा, कान का झुमका एक जोड़ा, नाक का नथिया एक पीस, जितिया लॉकेट एक पीस, ढोलना लॉकेट एक पीस, अंगूठी दो पीस, चांदी का सिक्का नौ पीस, एक लैपटॉप, म्यूजिक सेट, कीमती साड़ियां, पीतल का बर्तन सहित अन्य सामग्री शामिल हैं.