Jharkhand News: व्यावसायिक वाहनों और स्कूल बसों के बकाया रोड टैक्स पर लगे दंड शुल्क (पेनाल्टी) को राज्य सरकार ने माफ कर दिया है. इस संबंध में राज्य परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. वहीं, इस संबंध में विभागीय मंत्री चंपाई सोरेन ने ट्वीट भी किया है.
कोरोना-काल में हमारी सरकार ने, सभी अव्यवहृत व्यावसायिक वाहनों तथा स्कूल बसों को रोड टैक्स में राहत दिया था।
अब, राज्य में निबंधित सभी अपरिचालित वाहनों के मार्ग कर (रोड टैक्स) पर लगे दंड शुल्क (Penalty) को माफ किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए यह सूचना देखें। @HemantSorenJMM pic.twitter.com/v8Kyb59fxj
— Champai Soren (@ChampaiSoren) July 13, 2022
रोड टैक्स में राहत
मंत्री श्री सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना काल में हेमंत सरकार ने सभी अव्यवहृत व्यावसायिक वाहनों तथा स्कूल बसों को रोड टैक्स में राहत दिया था. अब, राज्य में निबंधित सभी अपरिचालित वाहनों के मार्ग कर (रोड टैक्स) पर लगे दंड शुल्क (Penalty) को माफ किया जा रहा है.
लॉकडाउन की अवधि में बकाया रोड टैक्स पर लगे पेनाल्टी माफ
इधर, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि कोरोना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए राज्य में प्रभावी लॉकडाउन लगाया गया था. इस अवधि में व्यावसायिक वाहनों और स्कूल बसों के बकाया रोड टैक्स पर लगे दंड शुल्क को माफ कर दिया गया है.
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15 जुलाई से 14 अगस्त, 2022 तक उठाएं लाभ
वहीं, 17 अक्तूबर 2019 के बाद झारखंड में निबंधित बसों (जिनका परमिट निर्गत नहीं हो सका है) के भी बकाया रोड टैक्स पर लगाया गया दंड शुल्क माफ किया गया. वाहन मालिक इस छूट प्राप्ति के लिए विभागीय वेबसाइट पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें. वाहन मालिकों को सिर्फ बकाया रोड टैक्स जमा करना होगा. इस छूट का लाभ 15 जुलाई से 14 अगस्त, 2022 तक उठाया जा सकता है.
Posted By: Samir Ranjan.