झारखंड सरकार के मंत्रियों और वरीय अधिकारियों को 60,000 रुपये का मोबाइल फोन दिया जायेगा. साथ ही उनको रिचार्ज के लिए हर महीने 3,000 रुपये भी दिये जायेंगे. वित्त विभाग ने राज्य सरकार के मंत्रियों और विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिए मोबाइल क्रय व रिचार्ज कूपन की नयी अधिसीमा निर्धारित की है. इससे संबंधित प्रस्ताव मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है.
कैबिनेट मीटिंग में होगा फैसला
बुधवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति ली जायेगी. प्रस्ताव के मुताबिक राज्य सरकार के मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, आयुक्त, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षण, उपायुक्त व आरक्षी अधीक्षक अब 60,000 रुपये कीमत की मोबाइल खरीद सकेंगे. उनको हर महीने रिचार्ज के लिए 3,000 रुपये भी दिये जायेंगे. विशेष सचिव स्तर के अफसर 45,000 रुपये का मोबाइल खरीद सकेंगे. उनको रिचार्ज के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये मिलेंगे.
ये अधिकारी खरीद सकेंगे 40 हजार तक के फोन
वहीं, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक व प्रधान कर्मचारीवृंद स्तर के अधिकारियों के लिए 40,000 रुपये के मोबाइल की खरीद की जायेगी. उनको रिचार्ज के लिए हर महीने 1,500 रुपये दिये जायेंगे. इसके अलावा उप सचिव, उप निदेशक व वरीय प्रधान आप्त सचिव को 35,000 और अवर सचिव, सहायक निदेशक, प्रधान आप्त सचिव, कोषागार, उप कोषागार पदाधिकारी समेत सभी राजपत्रित कर्मचारियों को 30,000 रुपये का मोबाइल दिया जायेगा. रिचार्ज के लिए उनको क्रमश: 1,000 व 750 रुपये दिये जायेंगे.
चार वर्षों का होगा मोबाइल फोन का जीवनकाल
पदाधिकारियों को दी जानेवाली मोबाइल फोन का जीवनकाल चार वर्षों का होगा. इस दौरान फोन की देख-रेख का पूरा जिम्मा संबंधित पदाधिकारी का होगा. चार वर्ष से पहले फोन गुम करने पर संबंधित पदाधिकारी से मूल राशि की डेप्रिसिएशन घटा कर वसूली की जायेगी. साथ ही उनको चार वर्ष तक कोई नया फोन भी नहीं दिया जायेगा.
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