रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने दुमका के हंसडीहा में स्पेनिश बोलनेवाली महिला (ब्राजीलियाई नागरिक) टूरस्टि से हुई गैंगरेप की घटना पर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पत्र सुना. इसके बाद खंडपीठ ने विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा व सहायता को लेकर बनाये जा रहे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के संबंध में विस्तृत शपथ पत्र करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने दो अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पैरवी की. उन्होंने माैखिक रूप से खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार झारखंड की सीमा के अंदर आनेवाले विदेशी पर्यटकों की सहायता व सुरक्षा को लेकर गंभीर है. इनके लिए शीघ्र एसओपी तैयार कर लागू की जायेगी. झारखंड में पर्यटन नीति लागू है. विदेशी पर्यटकों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी निर्धारित किया है, जिसमें बताया गया है कि राज्यों को विदेशी पर्यटकों के संबंध में क्या-क्या करना है.
क्या है मामला
केंद्र की गाइडलाइन के आधार पर झारखंड सरकार भी एसओपी बनायेगी. एक जनवरी 2023 से लेकर 11 मार्च 2024 तक राज्य में कुल 6,773 विदेशी पर्यटक आये हैं. महिला हिंसा पर केंद्र सरकार का एसओपी बना हुआ है तथा राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर भी एसओपी बनाया जायेगा. उल्लेखनीय है कि दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में उक्त गैंगरेप की घटना एक मार्च की रात में हुई थी. पीड़िता अपने पति के साथ बाइक से दुमका होते हुए भागलपुर की ओर जा रही थी. हंसडीहा थाना क्षेत्र में बाजार से पहले रात में कुरुमाहाट में सुनसान जगह पर टेंट लगा कर सो गयी. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. गैंगरेप करनेवाले सात लोग थे. पीड़िता व उसके पति के साथ आरोपियों ने मारपीट भी की थी.