झारखंड में बदला अनुकंपा पर नौकरी का नियम, अब इस परीक्षा को पास करने के बाद ही होगी नियुक्ति
पत्र में कहा गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता नियमावली के प्रावधान के मुताबिक होगी, पर हिंदी टाइपिंग की शर्त शिथिल रहेगी और नियोजन हो जाने के बाद ट्रेनिंग अवधि में टाइपिंग की निर्धारित गति को प्राप्त कर लेना होगा.
Compassionate Appointment Rules In Jharkhand government 2021 रांची : राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने के मामले में तय प्रावधानों में थोड़ा संशोधन किया है. मंत्री परिषद की बैठक से इस पर सहमति ली गयी है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है. इससे सारे विभागीय सचिव के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त और जिला के उप विकास आयुक्तों को अवगत कराया गया है.
पत्र में कहा गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता नियमावली के प्रावधान के मुताबिक होगी, पर हिंदी टाइपिंग की शर्त शिथिल रहेगी और नियोजन हो जाने के बाद ट्रेनिंग अवधि में टाइपिंग की निर्धारित गति को प्राप्त कर लेना होगा.
विभागीय टंकण परीक्षा पास करने के बाद ही कर्मी सेवा संपुष्टि के लिए पात्र होंगे. इसके अभाव में न वेतन वृद्धि होगी और न ही सेवा संपुष्टि की जायेगी. विभागीय टंकण परीक्षा में पास करने के बाद ही पूर्व में स्थगित वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी, पर बकाया राशि देय नहीं होगी.
Posted By : Sameer Oraon