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Jharkhand News: झारखंड में कर्मचारियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटी, सरकार ने जारी की अधिसूचना

झारखंड सरकार ने कर्मचारियों की प्रोन्नति पर लगायी गयी रोक से संबंधित आदेश को वापस ले लिया है. अब सामान्य वर्ग के पद पर आरक्षित वर्ग को भी प्रोन्नति दी जा सकेगी.

रांची: झारखंड में सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हट गयी है. सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए संबंधित आदेश को वापस ले लिया है. जिससे अब सामान्य वर्ग पर आरक्षित वर्ग को भी प्रोन्नति दी जा सकेगी. इसके लिए सरकार ने आरके सबरवाल व अन्य बनाम पंजाब सरकार के मामले में संविधान पीठ द्वारा पारित आदेश के आधार पर प्रोन्नित देने की व्यवस्था लागू की है.

प्रोन्नति के लिए लागू नयी व्यवस्था के तहत अब मूल कोटि के सीनियोरिटी लिस्ट में सामान्य वर्ग से सीनियर एसटी-एससी कर्मचारियों को सामान्य वर्ग के प्रोन्नित के रोस्टर बिंदु पर प्रोन्नति मिलेगी. एसटी और एससी वर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नति के लिए निर्धारित रोस्टर पर सिर्फ एससी-एसटी को प्रोन्नति मिलेगी. विभाग ने इसकी गणना के लिए उदाहरण भी पेश किया है.

इसमें कहा गया कि अगर प्रोन्नति के लिए 50 पद रिक्त हों और उसमें से सामान्य वर्ग के लिए 32,एससी के लिए पांच और एसटी के लिए 13 पद चिह्नित हों, तो सामान्य वर्ग की प्रोन्नति के लिए चिह्नित पदों पर एससी और एसटी को प्रोन्नति दी जायेगी. इसमें इस बात पर विचार नहीं किया जायेगा कि संबंधित एससी-एसटी कर्मचारी आरक्षण के सहारे नियुक्त हुआ है या मैरिट का आधार पर. सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एससी-एसटी वर्ग के सीनियर कर्मचारियों को छोड़ कर सामान्य वर्ग के जूनियर कर्मचारियों को प्रोन्नति देने की शिकायत की गयी थी.

विधानसभा में भी उठा था सवाल :

मामले में विधानसभा में भी सवाल उठाया गया था. विधानसभा ने इसकी जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया था. इस बात को देखते हुए राज्य सरकार ने 24 दिसंबर 2020 को एक आदेश जारी कर कर्मचारियों की प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी. विधानसभा की समिति की रिपोर्ट 19 मार्च 2021 को सरकार को मिली. सरकार द्वारा प्रोन्नति पर लगायी गयी रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका (डब्ल्यूपीएस-1390/2021) भी दाखिल की गयी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार द्वारा जारी प्रोन्नति पर रोक से संबंधित आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट के फैसले के आलोक में सरकार ने प्रोन्नति पर रोक से संबंधित आदेश वापस ले लिया.

Posted By: Sameer Oraon

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