Jharkhand Unlock New Guideline : आज से शहरी क्षेत्रों में खुलेंगी कपड़े व जूते-चप्पल की दुकानें
झारखंड में कंटेनमेंट जोन को छोड़ शहरी क्षेत्रों में 19 जून से कपड़े और जूते-चप्पलों की हर तरह की दुकानें खुलेंगी. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
रांची : झारखंड में कंटेनमेंट जोन को छोड़ शहरी क्षेत्रों में 19 जून से कपड़े और जूते-चप्पलों की हर तरह की दुकानें खुलेंगी. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. इस आदेश की प्रति सभी विभागों के प्रमुखों के अलावा प्रमंडल और जिले के अधिकारियों को भेज दी गयी है. आदेश में कहा गया है कि दुकानों में एक समय में पांच से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं. इंट्री प्वाइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था संचालक को करनी होगी. संचालक को सोशल डिस्टैंसिंग का भी पालन करना होगा.
वहीं, दुकान के संचालक, कर्मचारी और ग्राहकों को मास्क लगाना जरूरी होगा. दुकानों को लगातार सैनिटाइज करना होगा. अगर किसी ग्राहक को बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी होगी, तो वैसे लोगों काे दुकान के अंदर जाना मना होगा.रेडिमेड दुकानों में ट्रायल रूम का प्रयोग मना होगा.
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नहीं चेक कर सकेंगे फीटिंग, वापस भी नहीं होगा सामान
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एक समय में पांच से ज्यादा लोग दुकान में नहीं रह सकते
इन पर पहले की तरह रोक रहेगी
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इंटर स्टेट बस सेवा, शॉपिंग मॉल, स्पा, सैलून, होटल, लॉज, धर्मशाला, धार्मिक स्थल, स्टेडियम, स्पोर्टस कांप्लेक्स, इंडोर स्टेडियम, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग, कोचिंग बंद रहेंगे
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रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर रोक
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शादी समारोह के दौरान अधिकतम 50 लोग ही होंगे शामिल
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स्टेट के बाहर जाने या दूसरे राज्य से आने के लिए पास जरूरी
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सार्वजनिक स्थल पर शराब, गुटखा, खैनी व सिगरेट पर रोक.
कार्यस्थल पर क्या करें
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कार्यस्थल पर काम के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करें. शिफ्ट चेंज, लंच ब्रेक एक साथ करने से बचें.
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व्यावसायिक स्थानों पर भी सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करें. थर्मल स्कैनर, हैंड वाश, सैनिटाइजर का उपयोग करें.
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कार्यस्थल और व्यावसायिक स्थानों पर तय अंतराल पर सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जानी चाहिए.
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काम के दौरान अगर किसी को बुखार, खांसी व सांस लेने में परेशानी हो, तो उसे तत्काल स्वास्थ्य केंद्र ले जायें
सीएम ने किया ट्वीट
कपड़ा व जूते-चप्पल की दुकानें खोलने का आदेश जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया. उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करने व मास्क पहनने की अपील की. लोगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी.
अब 30 जून तक कमर्शियल वाहनों का रोड टैक्स होगा जमा
कमर्शियल वाहनों का टैक्स अब 30 जून तक जमा किया जा सकेगा. इस संबंध में राज्य परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने गुरुवार को आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा-15, नियमावली 2001 के नियम (4)2 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है. इसमें वैसे वाहन जिनका रोड टैक्स 24 मार्च 2020 से बकाया है, या जिसकी अवधि 24 मार्च को समाप्त हो गयी है. उन सभी के लिए रोड टैक्स जमा करने की अवधि का विस्तार 30 जून 2020 तक के लिए किया गया है. 30 जून के बाद पहले से जारी नियम लागू रहेंगे.
posted by : pritish sahay