झारखंड हाइकोर्ट ने बंद खदानों को लेकर अपनाया कड़ा रूख, बीसीसीएल से पूछा ये सवाल

बीसीसीएल के धनबाद क्षेत्र में वर्ष 2022 में अवैध खनन के कारण एक ही दिन में 23 लोगों की मौत हो गयी थी. प्रार्थी ने मामले की जांच कराने तथा अवैध खनन को रोकने की मांग की है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 25, 2024 10:31 AM

झारखंड हाइकोर्ट ने बीसीसीएल की बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद मााैखिक रूप से पूछा कि धनबाद क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन कैसे हो रहा है. अवैध खनन में कई लोगों की जान चली गयी है. अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है.

कोर्ट ने जवाब दायर करने को कहा

खंडपीठ ने बीसीसीएल को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि बीसीसीएल के धनबाद क्षेत्र में वर्ष 2022 में अवैध खनन के कारण एक ही दिन में 23 लोगों की मौत हो गयी थी. इस तरह की दुर्घटना को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज होती है. लेकिन मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलता है. प्रार्थी ने मामले की जांच कराने तथा अवैध खनन को रोकने की मांग की है. प्रार्थी विजय कुमार झा ने जनहित याचिका दायर की है.

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