झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फिर दी राहत, बढ़ाई अंतरिम अवधि, अब 7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की अंतरिम राहत की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर निर्धारित की गयी है. लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सभी मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
Jharkhand News (रांची) : झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी से जुड़े मामले की बुधवार को सुनवाई की. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई सुनवाई मामले में अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गयी है. बता दें कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी. इस पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज करायी थी.
बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को मिली राहत को बरकरार रखी है. फिलहाल, मानहानि के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते हुए अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा.
मालूम हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने माेदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी. इस पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज करायी थी. साथ ही 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला भी दर्ज कराया गया था. सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था.
इस पर झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से सिविल कोर्ट से मिले समन समेत पूरे मामले को खारिज करने संबंधी याचिका दाखिल किया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देते हुए 20 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की थी. इधर, 20 अक्टूबर को हुई सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फिर राहत देते हुए अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की है.
Posted By : Samir Ranjan.