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नदियों के किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, अदालत ने अधिकारियों को दिया ये निर्देश

Jharkhand High Court News, Ranchi News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने आज गुरुवार को रांची के बड़ा तालाब, कांके डैम एवं धुर्वा डैम समेत अन्य जलस्रोतों की अधिग्रहित जमीन के अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान नदियों के किनारे हो रहे अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने अवैध निर्माण को तुरंत रोकने का निर्देश दिया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 25, 2021 4:24 PM

Jharkhand High Court News, Ranchi News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने आज गुरुवार को रांची के बड़ा तालाब, कांके डैम एवं धुर्वा डैम समेत अन्य जलस्रोतों की अधिग्रहित जमीन के अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान नदियों के किनारे हो रहे अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने अवैध निर्माण को तुरंत रोकने का निर्देश दिया.

अदालत ने रांची के अपर बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उपस्थित ट्रैफिक एसपी से सवाल-जवाब किया. अदालत ने रांची नगर निगम और राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच समिति बना देने से क्या होता है. अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान सहयोग के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी को वर्चुअली उपस्थित होने का आदेश दिया है.

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इधर, झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा से एडवोकेट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष रितु कुमार, महासचिव नवीन कुमार एवं कोषाध्यक्ष धीरज कुमार ने शिष्टाचार भेंट की. आपको बता दें कि न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा मिश्रा के कार्यकाल का कल 26 मार्च 2021 को अंतिम दिन है. एडवोकेट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद उनके सफल एवं सुखद जीवन की कामना की.

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झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस और झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एचसी मिश्र 27 मार्च को सेवानिवृत्त होंगे. 26 मार्च उनका अंतिम कार्य दिवस है. जस्टिस मिश्र की सेवानिवृत्ति के बाद झारखंड हाईकोर्ट में एक और न्यायाधीश की कमी हो जाएगी.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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