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झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- कब ली जाएगी शिक्षक पात्रता परीक्षा?

विद्यार्थी टेट आयोजित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2016 से अब तक पात्रता परीक्षा नहीं ली गयी है. टेट नहीं होने से वह नियुक्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं

रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) के आयोजन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को स्पेशिफिक जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार टेट का आयोजन कब करेगी. टेट लेने की समय सीमा बताते हुए चार सप्ताह के अंदर स्पेशिफिक जवाब दायर की जाये. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2022 के अंतर्गत कक्षा एक से पांच और छठी कक्षा से आठवीं कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को टेट पास होना जरूरी है. पिछले सात वर्षो से झारखंड में टेट का आयोजन नहीं किया गया है. विद्यार्थी टेट आयोजित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2016 से अब तक पात्रता परीक्षा नहीं ली गयी है. टेट नहीं होने से वह नियुक्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं.

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एनसीटीइ की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक वर्ष टेट का आयोजन होना है. अधिवक्ता श्री सिंह ने एनसीटीइ व राज्य सरकार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2021 के तहत टेट आयोजित करने के लिए राज्य सरकार को आदेश देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रिया कुमारी यादव व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने टेट आयोजित करने की मांग की है.

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