विभिन्न आयोगों में पद क्यों रिक्त है? सरकार से झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, जानें कब है मामले की अगली सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माैखिक रूप से पूछा कि विभिन्न आयोगों में पद क्यों रिक्त है. यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो कोर्ट दिशा-निर्देश देगा. खंडपीठ ने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है.
झारखंड हाइकोर्ट ने सूचना आयोग, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी सहित 12 विभिन्न आयोग में पद रिक्त रहने के मामले में दायर जनहित याचिका व अवमानना याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने माैखिक रूप से पूछा कि विभिन्न आयोगों में पद क्यों रिक्त है. यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो कोर्ट दिशा-निर्देश देगा. खंडपीठ ने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार, राजकुमार की अोर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि कई वर्षों से आयोगों में पद रिक्त है.
इसके चलते वहां किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजकुमार ने अवमानना याचिका दायर कर राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. वहीं एडवोकेट एसोसिएशन ने भी जनहित याचिका दायर कर आयोग के पदों को भरने की मांग की है.