सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जेएसएससी को भेजा नोटिस
राज्य सरकार, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और जेएसएससी को जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई.
झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन (संख्या 13/ 2023) पर माैखिक रूप से रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने प्रार्थी की आइए याचिका को स्वीकार करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है. मामले में राज्य सरकार, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और जेएसएससी को जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली (संशोधित नियमावली-2023 की कंडिका-15) में किया गया प्रावधान गलत है. वर्ष 2022 में बनायी गयी सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत (बीआरपी-सीआरपी सहित) कर्मियों को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था. बाद में नियमावली को वर्ष 2023 में संशोधित करते हुए बीआरपी, सीआरपी संविदाकर्मियों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया. सिर्फ पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, जो गलत है. कार्यरत संविदाकर्मी सीआरपी-बीआरपी को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की 55वीं बैठक में लिये गये निर्णय के बाद वर्ष 2022 में सभी संविदाकर्मियों को सहायक आचार्य की नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर सिर्फ पारा शिक्षकों को आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान कर दिया गया.
अधिवक्ता तिवारी ने संशोधित नियमावली के उक्त प्रावधान को निरस्त करने का आग्रह करते हुए सहायक आचार्यों की चल रही नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगाने का आग्रह किया. साथ ही आइए याचिका के माध्यम से जेएसएससी को प्रतिवादी बनाने की मांग की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बहादुर महतो व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. उन्होंने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली (संशोधित)-2023 को चुनाैती दी है.
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16 अगस्त से जमा हो रहा है ऑनलाइन आवेदन
प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के तहत 26001 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा रहा है. 16 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन जमा हो रहा है. आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर की आधी रात तक है.