झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अमित अग्रवाल की जमानत याचिका जायेगी दूसरी बेंच में
पूर्व में इडी की विशेष अदालत ने अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में इडी ने इसीआइआर-1/2023 दर्ज किया है
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी अमित अग्रवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई की. अदालत ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए उसे दूसरी सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. पिछली सुनवाई में अदालत ने इडी को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था.
पूर्व में इडी की विशेष अदालत ने अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में इडी ने इसीआइआर-1/2023 दर्ज किया है. इसमें अमित कुमार अग्रवाल के अलावा इडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, दिलीप घोष, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मो सद्दाम को आरोपी बनाया है. साथ ही चार्जशीट भी दाखिल कर दी है.