झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- सरकार के नियम बनाने तक SC व ST को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा- अब से 31 मार्च 2003 का संकल्प नया नियम बनने तक प्रभावी नहीं होगा. इसके बाद राज्य सरकार प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दे सकती है.