झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी को सशरीर उपस्थित होने का दिया निर्देश, आज होगी सुनवाई
राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद राज्य के डीजीपी को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने डीजीपी को सुरक्षा के मामले में जानकारी लेने के उद्देश्य से बुलाया है. मामले की अगली सुनवाई आज यानी 24 अगस्त को होगी.
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के फतेहउल्लाह रोड स्थित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन पर भू माफिया द्वारा कब्जा करने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद राज्य के डीजीपी को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने डीजीपी को सुरक्षा के मामले में जानकारी लेने के उद्देश्य से बुलाया है. मामले की अगली सुनवाई आज यानी 24 अगस्त को होगी.
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार, अधिवक्ता पीयूष चित्रेश व अधिवक्ता राहुल साबू ने पक्ष रखा. वहीं एमिकस क्यूरी अधिवक्ता अतनू बनर्जी ने पैरवी की. ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को क्राइम रिपोर्टिंग डाटा व सेक्सुअल अपराध से संबंधित जानकारी देने का निर्देश दिया था.
सरकार ने बताया : 162 भू-माफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई
राज्य सरकार की ओर से पूर्व में शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि 162 भू माफियाओं के खिलाफ लगभग 190 केस दर्ज किये गये हैं. इनके खिलाफ कार्रवाई जारी है. राजधानी में सुरक्षा को लेकर 30 पीसीआर वैन, 62 टाइगर मोबाइल, 15 हाई पेट्रोलिंग वाहन व 18 शक्ति कमांडो पेट्रोलिंग करते हैं. लगातार मॉनिटरिंग की जाती है. शहर में 17 जगहों पर वाहनों की जांच को लेकर बैरिकेडिंग की गयी है. जगह-जगह जांच अभियान चलाया जा रहा है. रात भर पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है. ट्रैफिक पुलिस सेल को 118 कॉलर कैमरा दिये गये हैं, जिसमें एचडी कैमरा व ऑडियो विजुअल सुविधाएं उपलब्ध हैं. रांची जिले में 646 सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं.
Also Read: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के समक्ष पेशी आज, सबकी नजरें सीएम की रुख पर टिकी