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झारखंड हाईकोर्ट का JPSC को निर्देश, तीन सप्ताह में कट ऑफ मार्क्स अपलोड करें आयोग

कट ऑफ मार्क्स अपलोड नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी भी जतायी. अदालत ने लिखित आदेश देते हुए कहा कि यदि जेपीएससी ने दिये गये समय सीमा में कट ऑफ मार्क्स व अभ्यर्थियों का स्टेटमेंट अपलोड नहीं किया

By Prabhat Khabar News Desk | December 21, 2022 11:15 AM

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने सातवीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स, मार्क्स स्टेटमेंट व मॉडल आंसर जारी करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद जेपीएससी को तीन सप्ताह में कट ऑफ मार्क्स व मार्क्स स्टेटमेंट जारी करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि जेपीएससी अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करे.

कट ऑफ मार्क्स अपलोड नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी भी जतायी. अदालत ने लिखित आदेश देते हुए कहा कि यदि जेपीएससी ने दिये गये समय सीमा में कट ऑफ मार्क्स व अभ्यर्थियों का स्टेटमेंट अपलोड नहीं किया, तो उसके खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी को होगी.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि 252 सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो गयी है, लेकिन जेपीएससी द्वारा अब तक कट ऑफ मार्क्स, मार्क्स स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, जबकि 13 दिसंबर को सुनवाई के दाैरान अदालत ने जेपीएससी को माैखिक निर्देश दिया था. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा.

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