स्वर्णरेखा जल विद्युत घोटाले में JSEB के पूर्व अध्यक्ष को राहत नहीं, झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका

जल विद्युत परियोजना की मरम्मत व रखरखाव में 20.87 करोड़ रुपये की गड़बड़ी मामले की जांच सीबीआइ ने की थी. जून 2016 में कांड संख्या-7/2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी

By Prabhat Khabar News Desk | June 20, 2023 10:16 PM

स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना में 20.87 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी से संबंधित मामले में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसइबी) के पूर्व अध्यक्ष एसएन वर्मा को राहत नहीं मिल पायी है. झारखंड हाइकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एसएन वर्मा ने सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा उनका डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने के आदेश को चुनाैती दी थी.

जल विद्युत परियोजना की मरम्मत व रखरखाव में 20.87 करोड़ रुपये की गड़बड़ी मामले की जांच सीबीआइ ने की थी. जून 2016 में कांड संख्या-7/2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. इस घोटाले की जांच कर सीबीआइ ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के तीन वरीय पदाधिकारी, जेएसइबी के तत्कालीन अध्यक्ष एसएन वर्मा सहित सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था. इस पर सीबीआइ की विशेष अदालत ने 17 जनवरी 2023 को आरोप गठित किया था.

Next Article

Exit mobile version