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Jharkhand News: JSSC संशोधन नियमावली मामले में 10 अगस्त को होगी अंतिम सुनवाई, जानें क्या है मामला

JSSC स्नातक नियमवली मामले में 10 अगस्त को अंतिम सुनवाई होगी. दरअसल ये मामला मैट्रिक इंटर झारखंड से पास करने को लेकर है. दायर याचिका में प्रार्थियों ने इसका विरोध किया है

By Prabhat Khabar News Desk | July 21, 2022 7:04 AM

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 को चुनौती देनेवाली विभिन्न याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आग्रह व प्रार्थी की दलील सुनने के बाद अंतिम सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की.

उस दिन खंडपीठ मामले की अंतिम सुनवाई कर फैसला सुनायेगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि इस मामले में उन्हें सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है. सरकार का पहले जो स्टैंड था, आज भी वहीं स्टैंड है.

सरकार की बनायी नियमावली असंवैधानिक :

श्री रोहतगी की दलील का प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने विरोध किया. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली असंवैधानिक है. इस नियमावली के कारण अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. नियमावली संविधान की भावना के विरुद्ध है. अनारक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने मैट्रिक अथवा इंटर की पढ़ाई दूसरे राज्यों से की है, वह प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.

Posted By: Sameer Oraon

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