रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की अदालत ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा की जमानत याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने प्रार्थी कृष्णा साहा को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. अदालत ने एक-एक लाख रुपये के दो बेल बांड भरने (जिसमें एक बेलर इनकम टैक्स देनेवाला हो) की शर्त लगायी है. प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एस नागामुट्टू व अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पैरवी की थी.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कृष्णा साहा इस मामले में पांच जुलाई 2023 से न्यायिक हिरासत में बंद है. ईडी ने पांच जुलाई को 10 घंटे की पूछताछ के बाद उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया था. उसके ठिकाने पर ईडी ने जुलाई 2022 में छापेमारी की थी. साहिबगंज जिले के बड़हरवा निवासी कृष्णा साहा को सीएम के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है. कृष्णा साहा के अवैध पत्थर खदान में दो मजदूरों की दुर्घटना में मौत हो गयी थी. जांच के क्रम में ईडी ने पूर्व में उसके बड़हरवा के चंपांडे मौजा के पत्थर खदान की ड्रोन से मापी ली थी. वहां के कर्मियों के मोबाइल व कागजात भी जब्त किये गये थे. छानबीन में जानकारी मिली थी कि लीज एरिया से कई गुणा अधिक खनन किया गया है. ईडी की कार्रवाई के बावजूद कृष्णा साहा की खदान में अवैध खनन जारी था.