झारखंड सरकार ने बताया- प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति के अंतिम काउंसेलिंग में प्रार्थियों को मिलेगा मौका
झारखंड हाइकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए अतिरिक्त काउंसेलिंग आयोजित करने के मामले में सुनवाई की. अदालत ने सरकार को सरकार को अंतिम काउंसेलिंग की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया.
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करनेवाले पारा शिक्षकों के लिए अतिरिक्त काउंसेलिंग आयोजित करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस दाैरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. जवाब को संतोषजनक पाते हुए खंडपीठ ने उसे रिकॉर्ड पर लिया तथा राज्य सरकार को अंतिम काउंसेलिंग की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश देते हुए मामले को निष्पादित कर दिया.
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि वर्ष 2015 के प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करनेवाले पारा शिक्षक अभ्यर्थियों (प्रार्थी) को काउंसेलिंग में शामिल किया जायेगा. जिन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए राज्य सरकार अंतिम काउंसेलिंग आयोजित करेगी. राज्य सरकार ने एक नया रूल बनाया है, जिसे मंत्रिपरिषद से सहमति मिल गयी है. झारखंड गजट के अगले अंक में इसे प्रकाशित किया जायेगा. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता रवि प्रकाश मिश्रा एवं अधिवक्ता गौरव राज ने पैरवी की.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नईमीशलम अंसारी व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी थी. पूर्व में खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपील याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया था. खंडपीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. खंडपीठ ने कहा था कि एकल पीठ द्वारा पारित आदेश उचित है. प्रतिवादी अभ्यर्थी जो पारा शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने गैर पारा श्रेणी में नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किया था, उनके लिए अतिरिक्त काउंसेलिंग कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है.