अलकतरा घोटाला के मुख्य आरोपी बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को मिली जमानत, रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपी को मिला समय

अलकतरा घोटाला के मुख्य आरोपी एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता इलियास हुसैन को झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उन्हें अपनी पत्नी के क्रिया-कर्म में शामिल होने के लिए पेरोल पर सशर्त रिहा करने के आदेश दिये हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 16, 2020 2:13 PM

रांची (राणा प्रताप) : अलकतरा घोटाला के मुख्य आरोपी एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता इलियास हुसैन को झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उन्हें अपनी पत्नी के क्रिया-कर्म में शामिल होने के लिए पेरोल पर सशर्त रिहा करने के आदेश दिये हैं.

बुधवार को जस्टिस सेन की अदालत ने इलियास हुसैन को राहत देते हुए कहा कि कोई दो निकटतम संबंधी उनके जमानतदार होंगे. सशर्त जमानत के लिए उन्हें एक लाख रुपये के दो निजी मुचलके जमा कराने होंगे. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को की जायेगी.

उधर, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री व तमाड़ के विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपित टीपरू बर्मा @ संतोष सिंह मुंडा की अपील याचिका पर सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा एवं न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ में हुई.

Also Read: हेमंत सोरेन का दुमका में एलान : झारखंड में सभी बुजुर्गों और हर उम्र की विधवा को मिलेगी पेंशन, करना होगा ये काम

अपील करने वाले संतोष मुंडा की ओर से अदालत में समय की मांग की गयी. कहा गया कि कुछ कागजात अदालत के समक्ष पेश करना है, खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए दो सप्ताह का समय प्रदान कर दिया है.

मामले की अगली सुनवाई अब 1 अक्टूबर, 2020 को की जायेगी. मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही है. रमेश सिंह मुंडा की नक्सलियों ने उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह एक स्कूल में एक सभा को संबोधित कर रहे थे.

Also Read: तीन दिवसीय दुमका दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा- राज्यवासियों को खुशहाल रखना मेरी पहली प्राथमिकता

Posted By : Mithilesh Jha

Next Article

Exit mobile version