Jharkhand High Court Grants Bail to Raja Peter|तमाड़ के तत्कालीन विधायक व झारखंड के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपी पूर्व उत्पाद मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत प्रदान की. खंडपीठ ने प्रार्थी गोपाल कृष्ण पातर द्वारा हिरासत में बितायी गयी अवधि तथा ट्रायल में गवाहों की अधिकता को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की. इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने खंडपीठ को बताया कि राजा पीटर साढ़े छह वर्ष से जेल में बंद हैं. इस मामले में गवाहों की संख्या भी अधिक है. उन्होंने हिरासत अवधि को देखते हुए उनके मुवक्किल को जमानत देने का आग्रह किया. इसी आधार पर कोर्ट ने राजा पीटर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली.
2017 में एनआइए ने केस को टेकओवर किया
नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या मामले को 28 जून 2017 को टेकओवर किया और इसकी जांच शुरू की. अनुसंधान के दौरान एनआइए ने झारखंड के पूर्व उत्पाद मंत्री राजा पीटर को रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड का मुख्य षड्यंत्रकर्ता बताते हुए 9 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया था. उस समय से राजा पीटर जेल में बंद हैं. एनआइए ने इस मामले में पांच प्रोटेक्टेड गवाहों की गवाही दर्ज करायी है.
9 जुलाई 2008 को हुई थी रमेश सिंह मुंडा की हत्या
नौ जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाइस्कूल मैदान में एक समारोह में रमेश सिंह मुंडा भाषण दे रहे थे. उसी दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया. इस घटना में रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. मामले की जांच रांची पुलिस के अलावा सीआइडी भी कर चुकी है. घटना के नौ वर्षों के बाद एनआइए ने जांच शुरू की थी. राजा पीटर के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार को सात अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था. घटना में शामिल रहे नक्सली कुंदन पाहन ने 27 मई 2017 को आत्मसमर्पण किया था. आरोपी राजा पीटर की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व में दो बार खारिज हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी राजा पीटर को जमानत देने से इनकार कर दिया था.