रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की अदालत ने साहिबगंज में 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी सुनील यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए जनवरी 2024 की तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पैरवी की. उन्होंने प्रार्थी को निर्दोष बताते हुए जमानत देने का आग्रह किया. ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन घोटाले की जांच में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाहु यादव, सुनील यादव की संलिप्तता पायी थी. मामले में ईडी ने सुनील यादव के खिलाफ भी इसीआइआर-4 /2022 के तहत मामला दर्ज किया है.
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की अदालत ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी पंकज कुमार मिश्र की ओर से दायर जमानत यााचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी व प्रवर्तन निदेशालय (इडी) का पक्ष सुना. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने पांच जनवरी की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है. इडी ने पंकज मिश्रा को पिछले वर्ष जुलाई माह में गिरफ्तार किया था.
Also Read: झारखंड हाईकोर्ट ने हरमू नदी के आसपास बने घरों के लिए एक्शन प्लान मांगा, अब इस दिन होगी मामले की अगली सुनवाई
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की अदालत ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले के आरोपी साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुना. अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता को निचली अदालत में इडी द्वारा दायर प्रोसिक्यूशन कंप्लेन (आरोप पत्र) की प्रति शपथ पत्र के माध्यम से दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जनवरी की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी टिंकल भगत की जमानत याचिका इडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी. वहीं इडी ने मामले में टिंकल भगत के खिलाफ दो सितंबर को आरोप पत्र दायर कर दिया है. टिंकल भगत सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है. वह खनन का पैसा पंकज मिश्रा को भी पहुंचाता था.
साहिबगंज के बड़हरवा निवासी पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा ने इडी कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया है. इस पर इडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सुनवाई के लिए दो जनवरी 2024 की तिथि निर्धारित की है. पिछले दिनों कृष्णा साहा को हाइकोर्ट से जमानत मिली थी. इडी ने पांच जुलाई 2023 को पूछताछ के बाद कृष्णा साहा को गिरफ्तार किया था. इन्हें विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का सहयोगी माना जाता है. कृष्णा साहा के पत्थर खदान में हुए हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गयी थी. इडी की जांच में यह बात सामने आयी थी कि लीज एरिया से ज्यादा क्षेत्र में कृष्णा साहा अवैध तरीके से पत्थर खनन का काम करता था.